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सभी तरह के निर्माण कार्य पर सुबह 11 से संध्या चार बजे तक रोक, मजदूरी में नहीं होगी कटौती

बिहारशरीफ : भीषण गर्मी व लू को देखते हुए जिला पदाधिकारी योगेंद्र सिंह ने जिले में 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी है. डीएम ने जिले में भीषण गर्मी व लू के कारण कई लोगों की इसकी चपेट में आने से हुई मौत को देखते हुए यह कदम उठाया है. गर्मी व लू का […]

बिहारशरीफ : भीषण गर्मी व लू को देखते हुए जिला पदाधिकारी योगेंद्र सिंह ने जिले में 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी है. डीएम ने जिले में भीषण गर्मी व लू के कारण कई लोगों की इसकी चपेट में आने से हुई मौत को देखते हुए यह कदम उठाया है. गर्मी व लू का सबसे ज्यादा प्रभाव दिन में सुबह 11 बजे से अपराह्न चार बजे तक रहता है. ऐसे में यदि कोई व्यक्ति घर से बाहर निकलते हैं तो लू की चपेट में आ सकते हैं. यह जानलेवा भी हो सकता है.

अचानक लू के कारण लोगों के बीमार होने एवं चिकित्सा के दौरान मृत्यु होने के क्रम में लोगों को परिजनों के खोने पर आक्रोश एवं असामाजिक तत्वों के सक्रिय होने के कारण विधि-व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो सकती है. इससे लोक शांति भंग हो सकती है. डीएम ने भीषण गर्मी व लू का प्रभाव सामान्य होने तक दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पूरे नालंदा जिले के लिए आदेश जारी किये हैं.
मजदूरों के कार्य के समय में बदलाव, नहीं होगी मजदूरी में कटौती : बिहार श्रम संसाधन विभाग के विशेष सचिव सेंथिल कुमार ने हीट स्ट्रोक को देखते हुए मजदूरों के कार्य के समय में बदलाव करने का आदेश दिया है. उन्होंने आम सूचना जारी कर कहा है कि राज्य के अधिकांश जिलों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच चुका है, जिसके कारण खुले धूप में कार्य करने वाले श्रमिकों को हीट स्ट्रोक (लू) लगने तथा निर्जलीकरण की संभावना बढ़ गयी है.
इस परिस्थिति में सभी नियोजकों को निर्देश दिया गया है कि 23 जून तक सरकार की कार्य एजेंसी एवं निजी नियोक्ता अपने श्रमिकों से सुबह 11 बजे से संध्या पांच बजे तक कोई भी कार्य नहीं लेंगे. उन्होंने नियोजकों से अनुरोध किया है कि कार्य के समय में बदलाव करते हुए सुबह छह बजे से 11 बजे तक और संध्या पांच बजे से रात्रि के आठ बजे तक आवश्यकतानुसार निर्धारित किया जा सकता है. समय परिवर्तन के कारण मजदूरी में किसी भी प्रकार की कटौती नहीं करने का निर्देश दिया गया है.

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