मुजफ्फरपुर : नाबालिग के साथ हुए दुष्कर्म मामले की सुनवाई कर रहे एडीजे-1 दीपक कुमार ने दोषी पाते हुए हथौड़ी थाना क्षेत्र के तुलसी अनंतपुर निवासी रामाशंकर राय को दस वर्ष की कठोर कारावास एवं 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी है.
वहीं, अर्थ दंड की राशि पीड़िता को भुगतान करने का आदेश देते हुए बिहार राज्य प्रतिकर सहायता राशि के तहत मुआवजा दिलाने के लिये जिला विधिक सेवा प्राधिकार से अनुशंसा की है. सरकार की ओर से एपीपी राजीव रंजन राजू ने कुल छह गवाहों को न्यायालय में पेश किया था.