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नाबालिग के साथ दुष्कर्म मामले में दस वर्ष की सजा

मुजफ्फरपुर : नाबालिग के साथ हुए दुष्कर्म मामले की सुनवाई कर रहे एडीजे-1 दीपक कुमार ने दोषी पाते हुए हथौड़ी थाना क्षेत्र के तुलसी अनंतपुर निवासी रामाशंकर राय को दस वर्ष की कठोर कारावास एवं 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी है. वहीं, अर्थ दंड की राशि पीड़िता को भुगतान करने का आदेश देते […]

मुजफ्फरपुर : नाबालिग के साथ हुए दुष्कर्म मामले की सुनवाई कर रहे एडीजे-1 दीपक कुमार ने दोषी पाते हुए हथौड़ी थाना क्षेत्र के तुलसी अनंतपुर निवासी रामाशंकर राय को दस वर्ष की कठोर कारावास एवं 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी है.

वहीं, अर्थ दंड की राशि पीड़िता को भुगतान करने का आदेश देते हुए बिहार राज्य प्रतिकर सहायता राशि के तहत मुआवजा दिलाने के लिये जिला विधिक सेवा प्राधिकार से अनुशंसा की है. सरकार की ओर से एपीपी राजीव रंजन राजू ने कुल छह गवाहों को न्यायालय में पेश किया था.

यह था मामला: हथौड़ी थाना क्षेत्र के एक गांव में 7 अप्रैल, 2010 को 12 वर्षीय नाबालिग के साथ उस समय दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया. जब वह गांव से दूध लेकर अपने घर लौट रही थी. तुलसी अनंतपुर निवासी रामाशंकर राय के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था. उसके खिलाफ 31 दिसंबर, 2010 को न्यायालय में चार्जशीट दाखिल किया था.

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