Advertisement
21 अभियुक्तों के खिलाफ सीबीआई दाखिल कर चुकी है चार्जशीट
मुजफ्फरपुर : बिल्डिंग बायलॉज के विरुद्ध बने साहू रोड स्थित ब्रजेश ठाकुर के बालिका गृह को ध्वस्त करने की कार्रवाई पर रोक लगाने के लिए पत्नी डॉ आशा की तरफ से दायर याचिका पर मंगलवार को बिहार लैंड ट्रिब्यूनल में सुनवाई हुई. हाइकोर्ट के आदेश पर ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष के नेतृत्व में तीन सदस्यीय बेंच […]
मुजफ्फरपुर : बिल्डिंग बायलॉज के विरुद्ध बने साहू रोड स्थित ब्रजेश ठाकुर के बालिका गृह को ध्वस्त करने की कार्रवाई पर रोक लगाने के लिए पत्नी डॉ आशा की तरफ से दायर याचिका पर मंगलवार को बिहार लैंड ट्रिब्यूनल में सुनवाई हुई. हाइकोर्ट के आदेश पर ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष के नेतृत्व में तीन सदस्यीय बेंच मामले की सुनवाई के लिए गठित की गयी है.
बेंच के दो सदस्य अनुपस्थित थे. इस कारण मामले की अगली सुनवाई के लिए 21 जनवरी की तिथि निर्धारित की गयी है. इधर, बेंच के अध्यक्ष के समक्ष ब्रजेश की पत्नी डॉ आशा के अधिवक्ता ने बिल्डिंग तोड़ने के नगर आयुक्त के फैसला को गलत बताया.
कहा दो फ्लोर का नक्शा पास है. फैसला को गलत करार देते हुए कार्रवाई पर रोक लगाने को लेकर तरह-तरह के दलील पेश किये. दूसरी तरफ निगम की तरफ से भी वकील ने नगर आयुक्त के फैसला को सही बताते हुए कैसे बालिका गृह भवन बिल्डिंग बायलॉज के विरुद्ध बना है. इससे संबंधित पुख्ता सबूत पेश किये.
Advertisement