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मोतीपुर : मुखिया के घर से इटली मेड पिस्टल जब्त

मोतीपुर : महमदपुर बलमी पंचायत का मुखिया शराब माफिया जगन्नाथ राय शराब के साथ-साथ हथियार तस्करी का भी काम करता है. वह ब्रांडेड शराब और विदेशी हथियार रखने का भी शौकीन है. शराब के अवैध कारोबार से अर्जित धन को छिपाने के लिए उसने पैसों को कई सेक्टरों में लगा रखा है. इतना ही नहीं, […]

मोतीपुर : महमदपुर बलमी पंचायत का मुखिया शराब माफिया जगन्नाथ राय शराब के साथ-साथ हथियार तस्करी का भी काम करता है. वह ब्रांडेड शराब और विदेशी हथियार रखने का भी शौकीन है. शराब के अवैध कारोबार से अर्जित धन को छिपाने के लिए उसने पैसों को कई सेक्टरों में लगा रखा है. इतना ही नहीं, मुखिया बनने के बाद से उसका प्रखंड के अन्य पंचायतों में भी गहरी पैठ है.
उसके आवास से विभिन्न पंचायतों के सरकारी और निजी 35 बैंक खाते बरामद हुए हैं. इसके अलावे एक इटली निर्मित पिस्टल, एक 7.65 एमएम की गोली, इवनिंग मोमेंट ब्रांड की महंगी प्रीमियम व्हिस्की बरामद हुआ है. इसका खुलासा मुखिया पर दर्ज तीन अलग अलग प्राथमिकी से हुई है.
बताया जा रहा है कि उसके कार्यालयनुमा आवास पर कई जनप्रतिनिधियों का जमावड़ा लगा रहता था. इस आवास से बरामद विभिन्न पंचायतों के 35 पासबुक से यह मामला सामने आया है.
जिन पासबुकों को सरकारी कर्मचारी के पास होना चाहिए, उसका मुखिया के आवास से बरामद होने पर पुलिस भी सकते में है. अब पुलिस मुखिया के आवास से जब्त पासबुकों की जांच में भी जुट गयी है. इसके अलावे पुलिस मुखिया के हथियार तस्करी के नेटवर्क को खंगालने में भी जुटी है.
संभावना जताई जा रही है कि पूर्व से चल रहे मुखिया की संपत्ति जब्ती की कार्रवाई के अलावे मुखिया के निवेश किये पैसे के नेटवर्क को भी पुलिस और आर्थिक अपराध अनुसंधान की टीम खंगाल सकती है. पुलिस की इस कार्रवाई ने मुखिया की मुश्किलों को बढ़ा दी है.
फरार मुखिया की तलाश
मुखिया जगन्नाथ राय के खिलाफ दर्ज हुए तीन अलग अलग प्राथमिकी के बाद से वह फरार हैं. पुलिस ने इन तीनों मामलों में मुखिया के दो अन्य शागिर्दों को भी आरोपी बनाया है. दोनों शागिर्दों पुरानी बाजार के सुरुज साह और पंचरुखी के प्रमुख कुमार की पहले ही गिरफ्तारी हो चुकी है. पुलिस की विशेष टीम उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है.
उत्पाद विभाग में जगन्नाथ राय पर दर्ज हैं तीन मामले
मुजफ्फरपुर : मोतीपुर के शराब कारोबारी सह मुखिया जगन्नाथ राय पर उत्पाद विभाग में तीन मामला दर्ज है. इसमें शराबबंदी के बाद दो मामले दर्ज हैं. इससे एक पूर्व का मामला है. वर्ष 2014 में 13 सितंबर को पीआर-10 दर्ज किया गया था. इसमें जगन्नाथ राय सहित एक अन्य को आरोपित किया गया था. वहीं, वर्ष 2017 में 15 अप्रैल को पीआर-2 दर्ज किया गया था.
इसमें जगन्नाथ राय सहित तीन लोगों को आरोपित किया गया था. जबकि, वर्ष 2017 में पीआर-11 दर्ज किया गया था. इसमें जगन्नाथ राय सहित दो लोगों को आरोपित किया गया था. उत्पाद अधीक्षक दीनबंधु ने बताया कि वर्ष 2017 में जगन्नाथ राय को उनके कार्यालय से गिरफ्तार किया गया था. अभी वह जमानत पर है.
मोतीपुर थाना क्षेत्र में शराब कारोबार काफी दिनों से फल फूल रहा है. पुलिस के नाक के नीचे जगन्नाथ राय सहित अन्य शराब कारोबारी अपने धंधा को चमका रहे हैं. मोतीपुर के विभिन्न गांवों में शराब की खेप को उतार कर धंधेबाज उसे छोटे से लेकर बड़े कारोबारी तक बड़ी आसानी से पहुंचा देते हैं. जानकारी रहने के बाद भी पुलिस कार्रवाई करने से हाथ खड़ी कर देती थी.
शराब का कारोबार इस कदर इलाके में बढ़ गया था कि प्रतिदिन शराब की खेप उतारी जाती थी. उत्पाद विभाग की कड़ी चौकसी के बाद भी शराब कारोबारी अपने मिशन में सफल हो जाते थे. उत्पाद विभाग ने शराब कारोबार पर लगाम लगाने के लिए यहां के आधा दर्जन से अधिक गांवों को चिह्नित किया है.
उत्पाद विभाग की माने तो मोतीपुर के झीगहां, मिश्रोलिया, नरियार, सेंदुआरी, मेला बाजार, पंचरूखी, पनसलवा आदि गांव में शराब की खेप उतारी जाती थी. यहां के एक दर्जन से अधिक कारोबारी का नाम उत्पाद विभाग के रिकॉर्ड में दर्ज है. उत्पाद अधीक्षक दीनबंधु ने बताया कि विभाग शराब कारोबारी पर नकेल कसने के लिए अभियान चलायेगी.
इन धाराओं में दर्ज हुई मुखिया पर प्राथमिकी
1. मोतीपुर थाना कांड संख्या-22/2019: धाराएं-25(1-बी) ए/26/35 आर्म्स एक्ट
बरामद सामान- पिस्टल मेड इन इटली, 7.65 राउंड और एक जिंदा कारतूस
अनुसंधानक- दारोगा नसीम अंसारी
सूचक- दारोगा श्याम नारायण प्रसाद
आरोप- हथियार की खरीद फरोख्त
2. प्राथमिकी संख्या 23/2019
धाराएं-414 : 420, 424,467, 468, 471′ 120 बी, 34 आईपीसी
बरामद सामान-35 हजार नकदी, पांच मोबाइल फोन, 35 पासबुक
अनुसंधानक- थानाध्यक्ष
सूचक-कांटी थानाध्यक्ष सोना प्रसाद सिंह, आरोप- शराब की अवैध कमाई से अर्जित पैसों की हेरा फेरी
3, प्राथमिकी संख्या-24/2019
धाराएं-30(ए) बिहार प्रोहिबिशन एक्साइज अमेंडमेंड एक्ट : आइओ- जमादार मिथिलेश कुमार सिंह, सूचक- पुअनि नकुल प्रसाद मण्डल आरोप-प्रतिबन्ध के बावजूद शराब बिक्री कर पैसे अर्जित करना.

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