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अधिवक्ताओं ने न्यायिक कार्य का किया बहिष्कार, लौटे फरियादी

एडीजे प्रथम के अंगरक्षक ने की अधिवक्ता के साथ बदसलूकी, भड़के जिलेभर के वकील अधिवक्ताओं ने दोषी बॉडी गार्ड की गिरफ्तारी की मांग निलंबन व गिरफ्तारी तक कार्य बहिष्कार का लिया निर्णय मधुबनी :प्रथम एडीजे के अंगरक्षक द्वारा बीते गुरुवार को अकारण ही एक अधिवक्ता के साथ बदसलूकी करने व थप्पड़ मारने के विरोध में […]

एडीजे प्रथम के अंगरक्षक ने की अधिवक्ता के साथ बदसलूकी, भड़के जिलेभर के वकील

अधिवक्ताओं ने दोषी बॉडी गार्ड की गिरफ्तारी की मांग
निलंबन व गिरफ्तारी तक कार्य बहिष्कार का लिया निर्णय
मधुबनी :प्रथम एडीजे के अंगरक्षक द्वारा बीते गुरुवार को अकारण ही एक अधिवक्ता के साथ बदसलूकी करने व थप्पड़ मारने के विरोध में शुक्रवार को अधिवक्ताओं ने न्यायालय में कार्य का बहिष्कार किया. जिससे दर्जनों जमानत आवेदन के साथ साथ अन्य मामले की सुनवाई नहीं हुई. जिससे जिले भर से आए पक्षकार को बैरंग ही लौटना पड़ा. अधिवक्ता के साथ बदसलूकी मामले को लेकर शुक्रवार को जिला अधिवक्ता संघ की सामान्य प्रशाखा की बैठक उपाध्यक्ष मुरली मनोहर लाल दास की अध्यक्षता में हुई.
बैठक में संघ के सभी अधिवक्ताओं ने एक राय से निर्णय लिया कि प्रथम एडीजे की उपेक्षा पूर्ण रवैये और जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा संज्ञान नहीं लेने पर अधिवक्ता सभी न्यायालय से न्यायिक कार्य से अपने आपको अलग रखेंगे. संघ महासचिव ने कहा कि प्रथम एडीजे द्वारा माफी नहीं मंगवाया गया. वहीं जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा इसके लिए कोई ठोस पहल नहीं की गयी है.
जब तक दोषी अंगरक्षक का निलंबन और गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक सभी अधिवक्ता न्यायालय के कार्य से अधिवक्ता अलग रहेंगे. वहीं शिव नाथ चौधरी ने कहा कि अधिवक्ताओं ने सिर्फ दोषी अंगरक्षक से माफी कि मांग की थी. प्रथम एडीजे ने इसे स्वीकार करते हुए उक्त बॉडी गार्ड से माफी मंगवाने का आश्वासन भी दिया. लेकिन अधिवक्ताओं के मान सम्मान को ठेस पहुंचाते हुए अंगरक्षक ने माफी नहीं मांगी. बैठक को अशोक कुमार ठाकुर, धीरेंद्र कुमार धीरज, हरि नारायण अकेला, धीरेंद्र मिश्र, दिनेश कुमार यादव, मेराज अंसारी ने विचार रखें.
उच्च न्यायालय को दी गई सूचना : जिला अधिवक्ता संघ में हुए सामान्य प्रशाखा कि बैठक के बाद हुए निर्णय कि जानकारी संघ द्वारा पटना उच्च न्यायालय पटना, बिहार बार कॉउसिंल एवं वार कॉउसिंल इंडिया को दी गई.
एक भी मामला पर नहीं हुई सुनवाई
अधिवक्ताओं द्वारा कोर्ट में कार्य नहीं करने से न्यायालय में एक भी मामले की पर सुनवाई नहीं हुई. जिससे 60 से अधिक जमानत आवेदन के साथ सैकड़ों मामले लंबित रह गये. वहीं अपने अपने मामले से संबंधित पक्षकार जो जिले भर से आए थे वे बिना कार्य के ही बैरंग लौट गए.
बॉडीगार्ड ने भी दर्ज कराई प्राथमिकी : इस मामले में आरोपित बॉडीगार्ड सुधीर कुमार चौधरी ने भी नगर थाने में वकीलों द्वारा गाली गलौज, मारपीट, सर्विस रिवाल्वर छीनने का प्रयास करने, सोने की 2 भर का चेन एवं 1500 रुपया छीनने का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज करायी है. सिपाही सुधीर कुमार ने इस मामले में अधिवक्ता कुंदन कुमार, मिश्री लाल यादव, शिवनाथ चौधरी, सुमन यादव, धीरेंद्र कुमार मिश्र एवं आठ दस अन्य अधिवक्ताओं को नामजद किया है. इस मामले में नगर थाना में 306/19 कांड संख्या दर्ज की गई है.

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