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गोसाई हत्याकांड में नौ को आजीवन कारावास

मधुबनी : लौकही थाना क्षेत्र में करीब नौ वर्ष पूर्व हुए गोसाई मंडल हत्या कांड मामले में प्रथम त्वरित न्यायालय के न्यायाधीश विनय कुमार सिंह के न्यायालय में सजा के बिंदु पर मंगलवार को सुनवाई हुई. न्यायालय ने दोनों पक्षों के दलिल सुनने के बाद लौकही थाना क्षेत्र के छजना निवासी आरोपी बालेश्वर ठाकुर, लाल […]

मधुबनी : लौकही थाना क्षेत्र में करीब नौ वर्ष पूर्व हुए गोसाई मंडल हत्या कांड मामले में प्रथम त्वरित न्यायालय के न्यायाधीश विनय कुमार सिंह के न्यायालय में सजा के बिंदु पर मंगलवार को सुनवाई हुई. न्यायालय ने दोनों पक्षों के दलिल सुनने के बाद लौकही थाना क्षेत्र के छजना निवासी आरोपी बालेश्वर ठाकुर, लाल बिहारी ठाकुर, परमेश्वर ठाकुर, राम नारायण ठाकुर, मनोज कुमार, विनोद ठाकुर, सराजे ठाकुर, बच्चा ठाकुर एवं राजेंद्र ठाकुर को दफा 302/34 भादवि में आजीवन कारावास की सजा सुनायी है.

साथ ही प्रत्येक को पांच- पांच हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है. जुर्माने की राशि नहीं देने पर एक वर्ष अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. वहीं अन्य दफा 307 भादवि में 6 वष्र, दफा 323 भादवि में 6 माह एवं दफा 341 भादवि में भी 1 माह कारावास की सजा सुनायी गई है. सभी सजाएं साथ- साथ चलेगी. अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक समीर कुमार नायक एवं सूचक अधिवक्ता कमल नारायण यादव ने बहस करते हुए न्यायालय से कड़ी से कड़ी सजा की मांग की थी. वहीं बचाव पक्ष से अधिवक्ता अरूण राय ने बहस किया.

क्या था मामला. अभियोजन के अनुसार 12 फरवरी 2009 को मृतक गोसाइ मंडल सुबह सात बजे शौच से अपने घर लौट रहा था. इसी दौरान उक्त आरोपियों ने नाजायज मजमा बनाकर फरसा, लाठी, बंदूक से लैश होकर गोसाइ मंडल को घेर कर हमला कर दिया. जब सूचक ठकाई मंडल बचाने आया तो उसे भी मारपीट कर जख्मी कर दिया. इस दौरान हमला में गोसाई मंडल गंभीर रूप से घायल हो गया था. जख्मियों को निर्मली स्थित अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया. वहां से गोसाई मंडल को दरभंगा फिर पटना में इलाज के दौरान गोसाइ मंडल की मौत हो गया था. घटना का कारण पुरानी भूमि विवाद को लेकर दोनों पक्षों के बीच दुश्मनी बतायी जा रही है. घटना को लेकर मृतक के भाई ठकाई मंडल द्वारा लौकही थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी.
लौकही थाना क्षेत्र का मामला
त्वरित न्यायालय प्रथम ने सुनाया फैसला

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