एडीजे प्रथम रामाशंकर सिंह की अदालत ने बुधवार को दुष्कर्म के एक मामले में सुनवाई करते हुए अभियुक्त मोरियावां तिलैया थाना निवासी मो आलमगीर आलम को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनायी.
अभियुक्त आलमगीर पर आरोप था कि उसने अपनी नाबालिग नतिनी के साथ चाकू का भय दिखा कर छह माह तक लगातार यौन शोषण किया. जब नाबालिग गर्भवती हो गयी, तो उसे बहला कर तिलैया के निजी क्लिनिक में ले गया और गर्भपात कराया.
इसके बाद नाबालिग को लेकर वह भागने के फिराक में था. इसी बीच नाबालिग की मां से पुलिस को जानकारी मिलने के बाद आरोपी नाना को गिरफ्तार किया गया था. उक्त मामले में न्यायालय ने साक्ष्य एवं अभिलेखों का अवलोकन करने के बाद अभियुक्त आलमगीर आलम को दोषी पाते हुए धारा 376 के तहत आजीवन कारावास, धारा 313 के तहत दस वर्ष और धारा 366 के तहत पांच वर्ष की सजा सुनायी. तीनों सजाएं साथ-साथ चलेगी.