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Thursday, March 28, 2024

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बुढ़ापे का सहारा है श्रम योगी मानधन योजना 55 रुपये हर महीने दे पाएं 3000 रुपये पेंशन

किशनगंज : स्थानीय टाउन हॉल में बुधवार को जिला पदाधिकारी हिमांशु शर्मा ने दीप प्रज्वलित कर प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का शुभारंभ किया. मौके पर जिलाधिकारी ने कहा कि असंगठित क्षेत्र में कार्यरत श्रमिक सामाजिक सुरक्षा से वंचित रहे हैं. उन्हें पेंशन व सुविधा देने के लिए यह योजना शुरू की गयी है. इससे […]

किशनगंज : स्थानीय टाउन हॉल में बुधवार को जिला पदाधिकारी हिमांशु शर्मा ने दीप प्रज्वलित कर प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का शुभारंभ किया. मौके पर जिलाधिकारी ने कहा कि असंगठित क्षेत्र में कार्यरत श्रमिक सामाजिक सुरक्षा से वंचित रहे हैं. उन्हें पेंशन व सुविधा देने के लिए यह योजना शुरू की गयी है.

इससे श्रमिकों को 60 वर्ष उम्र के बाद प्रति माह 3000 रुपये पेंशन मिलेगी. इसमें दर्जी, पाइप मिस्त्री, मध्याह्न भोजन कर्मी, निर्माण श्रमिक, राज मिस्त्री, सफाई कर्मी, बीड़ी श्रमिक, मोची, किसान आदि लाभान्वित होंगे. जिलाधिकारी ने बताया कि योजना में वे ही लोग शामिल हो सकते हैं जिनकी मासिक आय 15 हजार रुपये से कम है तथा उम्र 18 साल से अधिक है.
इस योजना में शामिल होने के लिए 18 वर्ष उम्र वाले को प्रति माह 55 रुपये,19 वर्ष से अधिक वालों को 100 रुपये व 40 वर्ष उम्र वाले को 200 रुपये प्रति माह जमा करना होगा. इस योजना में शामिल होने के लिए सीएससी सेंटर में पंजीकरण होगा. इसके लिए आधार कार्ड, जनधन योजना या किसी भी बैंक का एकाउंट नंबर होना जरूरी है.
ध्यान देने वाली बात यह है कि यह स्कीम एक प्राथमिक पेंशन स्कीम है जो कि लेबर क्लास, असंगठित क्षेत्रों में कार्य करने वाले कर्मचारियों के लिए है. मौके पर बहादुरगंज नप अध्यक्ष पवन कुमार अग्रवाल, नप अध्यक्ष ठाकुरगंज देवकी अग्रवाल, एलएस किशनगंज विनोद कुमार, एलईओ किशनगंज अवधेश कुमार आदि मौजूद थे.
श्रम योगी मानधन योजना की सुविधा, पात्रता व फायदे
18-40 उम्र के व्यक्ति इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं.
योजना में आवेदन करने के लिए कर्मचारियों के पास आधार कार्ड और सेविंग अकाउंट होना जरूरी है.
अगर एक मेंबर स्कीम में 18 वर्ष की उम्र में ज्वाइन करता है तो उसे कम से कम 55 रुपये मासिक योगदान देना होगा, जिसके बाद रिटायरमेंट पर तीन हजार रुपये मासिक पेंशन मिलेगी.
अगर पेंशन पाने के दौरान मेंबर का निधन हो जाता है तो उसकी पत्नी को 50 फीसद मासिक पेंशन मिलेगी. यह पेंशन सिर्फ पति या पत्नी को ही मिले, उसके अलावा किसी और को नहीं मिलेगी.
अगर मेंबर का निधन 60 वर्ष की उम्र से पहले हो जाता है तो उसका पति या पत्नी स्कीम को ज्वाइन करके चालू रख सकते हैं और या नियमों के अनुसार स्कीम को छोड़कर पैसा प्राप्त कर सकते हैं.
स्कीम में योगदान मेंबर अकाउंट से ऑटो-डेबिट से कर सकता है.
मेंबर को ज्वाइन करने की उम्र से लेकर 60 वर्ष की उम्र तक एक निर्धारित राशि का योगदान करना है.
इस स्कीम में जितना अमाउंट मेंबर की ओर से होगा उतना ही सरकार की तरफ से भी दिया जाएगा.
अगर कोई मेंबर स्कीम के बीच में पैसा जमा करने में असमर्थ हो जाता है तो वह एक साथ सारा पैसा पेनल्टी चार्ज के साथ जमा कर सकता है.
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