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उर्वरक विक्रेताओं को कारोबार करने व लाइसेंस बचाये रखने के लिए 15 दिनों का सर्टिफिकेट कोर्स करना अनिवार्य

कटिहार : उर्वरक विक्रेताओं को अपने कारोबार के लिए जारी लाइसेंस बचाए रखने के लिए 15 दिनों का सर्टिफिकेट कोर्स करना अनिवार्य होगा. सरकार के नए प्रावधानों के अनुसार नए उर्वरक कारोबार के लिए लाइसेंस देने के लिए तयशुदा मानकों में सुधार किया गया है. विभागीय सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार अब अनुज्ञप्ति के […]

कटिहार : उर्वरक विक्रेताओं को अपने कारोबार के लिए जारी लाइसेंस बचाए रखने के लिए 15 दिनों का सर्टिफिकेट कोर्स करना अनिवार्य होगा. सरकार के नए प्रावधानों के अनुसार नए उर्वरक कारोबार के लिए लाइसेंस देने के लिए तयशुदा मानकों में सुधार किया गया है.
विभागीय सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार अब अनुज्ञप्ति के लिए आवेदक को कृषि विज्ञान स्नातक अथवा रसायन शास्त्र में स्नातक की डिग्री प्राप्त होनी चाहिए.
इस मामले में एक बड़ा पेंच यह है कि अब तक जारी की गई अनुज्ञप्ति के मामले में विक्रेता उपरोक्त मानदंड को पूरा नहीं करते हैं. ऐसे में सरकारी दिशा निर्देश के अनुरूप कारोबार संचालन के लिए 48 दिवसीय डिप्लोमा कोर्स की शुरुआत की गयी है. यह कोर्स उर्वरक विक्रेताओं को बिक्री की मान्यता प्रदान करेगा.
डिप्लोमा कोर्स के लिए पहला बैच शुरू: यह प्रशिक्षण कार्यक्रम एक डिप्लोमा पाठ्यक्रम होगा जो 48 कार्य दिवसों में वर्ग कक्षों के माध्यम से संचालित किया जाएगा. इसके लिए सप्ताह का 1 दिन शनिवार प्रशिक्षण के लिए निर्धारित किया गया है.
ऐसे में पूर्व के उर्वरक विक्रेताओं को सरकार के कार्यक्रम डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विस एंड इनपुट देसी के माध्यम से प्रति सप्ताह प्रशिक्षण वर्ग आयोजित कर 48 कार्य दिवसों में आधारभूत एवं तकनीकी ज्ञान दिया जाएगा. इसके पश्चात लिखित परीक्षा का आयोजन कर उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्र भी वितरित किया जाएगा. बीते शनिवार से 40 उर्वरक विक्रेताओं के प्रथम बैच के प्रशिक्षण शुरू है.
लाइसेंसधारकों को सर्टिफिकेट कोर्स की होगी अनिवार्यता
अनुज्ञप्ति धारी उर्वरक विक्रेताओं को अब कम से कम 15 दिन के सर्टिफिकेट कोर्स की अनिवार्यता होगी. उर्वरक विक्रेताओं को एजेंसी मैनेज हैदराबाद के माध्यम से भारत सरकार के कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत समेकित पोषण प्रबंधन आईएनएम का 15 दिनो का सर्टिफिकेट कोर्स कराया जाएगा. इसके लिए जिले में शीघ्र ही कार्यक्रम शुरू होगा.
इस सर्टिफिकेट कोर्स के क्रियान्वयन के लिए बिहार कृषि प्रबंधन एवं प्रसार तकनीकी संस्थान बामेती में 16 मार्च को आत्मा के परियोजना निदेशक एवं केवीके प्रमुखों की एक बैठक आयोजित हो रही है जिसमें जिले से पदाधिकारी हिस्सा ले रहे हैं. निदेशक बामेती बिहार के पत्र के अनुसार जिले में कोर्स के संचालन के लिए बैठक में आवश्यक दिशा निर्देश दिए जाएंगे.
कहते हैं पदाधिकारी
उर्वरक विक्रेताओं के लिए सरकार के सर्टिफिकेट कोर्स के निर्देश को लेकर बामेती पटना में आयोजित बैठक में हिस्सा ले कर लौटे आत्मा के उप परियोजना निदेशक एसके झा ने बताया कि उर्वरक विक्रेताओं को अपना लाइसेंस बचाने के लिए कम से कम 15 दिन के सर्टिफिकेट कोर्स की अनिवार्यता है.
15 दिन के प्रशिक्षण के साथ ही आयोजित परीक्षा में उत्तीर्णता के साथ प्राप्त सर्टिफिकेट इसके लिए मान्य होगा. इसके साथ ही नये लाइसेंस लेने वालों के लिए भी सर्टिफिकेट कोर्स का प्रमाण पत्र अनिवार्य होगा. इसके तहत सिर्फ उर्वरक का लाइसेंस लिया जा सकेगा. वहीं 48 दिवसीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम उत्तीर्ण प्रमाण पत्र के साथ अनुज्ञप्ति के इच्छुक आवेदक को उर्वरक बीज एवं दवा तीनों का लाइसेंस प्राप्त करने के पात्रता होगी.

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