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डेट ऑफ बर्थ में हेरफेर के मामले में दो एचएम को नोटिस

किशोर न्याय परिषद से जुड़ा है मामला, आरोपी ने लिया स्कूल का सहारा कुदरा के न्यू प्राथमिक विद्यालय जगदीशपुर का मामला भभुआ नगर : किशोर न्याय अधिनियम के अंतर्गत सजा से बचने के लिए एक आरोपी द्वारा स्कूल के प्रधानाध्यापक की मिलीभगत से डेट ऑफ बर्थ में किये गये हेरफेर मामले में अब नया मोड़ […]

किशोर न्याय परिषद से जुड़ा है मामला, आरोपी ने लिया स्कूल का सहारा
कुदरा के न्यू प्राथमिक विद्यालय जगदीशपुर का मामला
भभुआ नगर : किशोर न्याय अधिनियम के अंतर्गत सजा से बचने के लिए एक आरोपी द्वारा स्कूल के प्रधानाध्यापक की मिलीभगत से डेट ऑफ बर्थ में किये गये हेरफेर मामले में अब नया मोड़ आया है. शिक्षा विभाग ने देर से ही सही, मगर इस मामले में संज्ञान लेते हुए स्कूल की पूर्व और वर्तमान प्रधानाध्यापिका को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए तीन दिनों में इसका जवाब मांगा है.
जवाब नहीं मिलने पर विभाग द्वारा इस मामले में इन पर एकतरफा कार्रवाई करते हुए निलंबन सहित अन्य विभागीय कार्रवाई की जा सकती है. इस मामले को प्रभात खबर ने काफी प्रमुखता से ”सजा से बचने के लिए डेट ऑफ बर्थ में हेरफेर” शीर्षक के साथ खबर छापा था, जिसके बाद विभाग ने इस मामले में अब कार्रवाई की है. डीपीओ स्थापना द्वारा इस मामले में पूर्व प्रधानाध्यापिका पुष्पा गुप्ता और वर्तमान प्रधानाध्यापिका कंचन देवी को नोटिस जारी किया है. जारी पत्र में कहा गया है कि इस मामले में गड़बड़ी पूर्व प्रधानाध्यापिका पुष्पा गुप्ता के कार्यकाल में हुआ है, जिसे डीईओ द्वारा भी प्रमाणित किया गया है. वहीं, वर्तमान एचएम को पंजी में त्रुटि व पंजी क्लोज न करने की जानकारी अपने पदाधिकारी को नहीं देने व मामले को नजरअंदाज करने का दोषी पाया गया है.
किशोर न्याय परिषद ने लिया संज्ञान किशोर न्याय परिषद ने इस मामले को काफी गंभीरता से लेते हुए जिला शिक्षा पदाधिकारी को जांच का आदेश दिया था, जिसके बाद डीईओ ने अपने स्तर से इसकी जांच करवायी, जिसमें डेट ऑफ बर्थ में हेरफेर का मामला सामने आया. वहीं, स्कूल के पंजी में अन्य गड़बड़ियां भी जांच के दौरान पायी गयी है. इस संबंध में डीपीओ सूर्य नारायण ने बताया कि यह मामला काफी गंभीर है. पूर्व एचएम और वर्तमान एचएम को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए तीन दिनों के अंदर जवाब मांगा गया है. उसके बाद आगे की कार्रवाई की जायेगी.
क्या है पूरा मामला
यह मामला कुदरा प्रखंड के न्यू प्राथमिक विद्यालय, जगदीशपुर से जुड़ा है. इस मामले में स्कूल द्वारा विधि विवादित किशोर रवि कुमार राम के उम्र निर्धारण की जांच किशोर न्याय परिषद द्वारा की गयी.
स्कूल के रजिस्टर की जांच के दौरान यह पाया गया कि उपरोक्त छात्र की जन्मतिथि 16 अक्तूबर 2004 रजिस्टर में अंकित है, जिसमें पहले से दर्ज किसी अन्य नाम को काट कर नाम और डेट ऑफ बर्थ में हेरफेर किया गया है. उल्लेखनीय है कि रवि कुमार राम पर कुदरा थाने में धारा 307 के तहत मुकदमा दर्ज है, जिसमें मारपीट और गंभीर घटना देने का मामला चल रहा है. जब यह मामला किशोर न्याय परिषद में आया तो सजा से बचने के लिए स्कूल की नामांकन पंजी में गड़बड़ी कर आरोपित के उम्र को कम दिखाने का प्रयास किया गया है. ताकि, आरोपित पर किशोर न्याय अधिनियम के तहत कार्रवाई हो.

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