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5 साल की मासूम बच्ची से की थी हैवानियत, दुष्कर्मी को अब कोर्ट से मिली ये सजा

जहानाबाद नगर: व्यवहार न्यायालय के विशेष पोक्सो कोर्ट के न्यायधीश एडीजे-1 तरूण कुमार द्वारा सोमवार को 5 वर्ष की बच्ची से दुष्कर्म के मामले में दोषी पाये गये व्यक्ति को 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाया गया. दोषी व्यक्ति परसबिगहा थाना क्षेत्र के खैरा मठिया गांव निवासी रामविलास यादव है. इस मामले में आइपीसी […]

जहानाबाद नगर: व्यवहार न्यायालय के विशेष पोक्सो कोर्ट के न्यायधीश एडीजे-1 तरूण कुमार द्वारा सोमवार को 5 वर्ष की बच्ची से दुष्कर्म के मामले में दोषी पाये गये व्यक्ति को 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाया गया. दोषी व्यक्ति परसबिगहा थाना क्षेत्र के खैरा मठिया गांव निवासी रामविलास यादव है.

इस मामले में आइपीसी की धारा 376(2) (आई) में 10 वर्ष तथा 4 पोक्सो एक्ट के तहत 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी गयी. दोनों सजा साथ-साथ चलेगी. न्यायधीश द्वारा इसके अलावे 25-25 हजार रुपये का अर्थदंड का सजा भी सुनाया गया. इस संबंध में विशेष लोक अभियोजक मुकेश वर्मा ने बताया कि यह मामला 9 जून 2015 की सुबह की है.

पीड़िता की मां ने महिला थाना में कांड संख्या 49/15 दर्ज कराते हुए रामविलास यादव को नामजद अभियुक्त बनाया था. प्राथमिकी में उल्लेख किया गया था कि उसकी पांच वर्ष की बच्ची घर के समीप आम के पेड़ के नीचे खेल रही थी. जबकि, रामविलास यादव आम के बगीचा में खाट बिछाकर आम की रखवाली कर रहा था. इसी दौरान उसने उसकी बच्ची को ले जाकर दुष्कर्म किया. बच्ची के रोने की आवाज पर जब वह पहुंची तब दुष्कर्मी भाग गया.

इस मामले का ट्रायल विशेष पोक्सो कोर्ट में पूरा हुआ जिसमें रामविलास यादव को दोषी करार दिया गया. सोमवार को सजा की बिंदु पर सुनवाई के बाद न्यायालय ने उपरोक्त धाराओं में 10-10 वर्ष का सश्रम कारावास तथा 25-25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाया.

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