जमशेदपुर : अप्रैल 2000 से बंद पड़ी इंकैब इंडस्ट्रीज लिमिटेड (केबुल) को पुनर्जीवित करने के लिए शनिवार को आमसभा में तीन फैसले लिये गये. पहला, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) द्वारा टाटा के पक्ष में जमीन के फैसले के खिलाफ रांची हाइकोर्ट में 24 फरवरी को याचिका दाखिल की जायेगी.
दूसरा, कंपनी को दिवालिया घोषित करने के आदेश को अपीलिएट कोर्ट एनसीएलएटी (नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल) दिल्ली में 2 मार्च को चुनौती दी जायेगी तथा तीसरा, कर्मचारियों की ओर से को- ऑपरेटिव सोसाइटी का गठन कर कंपनी के रिवाइवल के लिए नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) में प्रस्ताव सौंपा जायेगा. इंकैब संयुक्त मोर्चा के बैनर तले शनिवार को हुई आमसभा में फैसला लिया गया.