जमशेदपुर : झारखंड पुलिस में वेतनमान बढ़ोतरी (एसीपी-एमएसीपी) का लाभ लेने के लिए अब आरक्षियों को पीटीसी में ट्रेनिंग के बाद विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा. गुरुवार को इस संबंध में पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) ने राज्य के सभी जिला के एसएसपी व एसपी को इसके लिए पत्र जारी किया है.
पत्र में कहा है कि आरक्षी संवर्ग के उच्चतर पद पर प्रोन्नति के लिए पीटीसी-ए, एलसी-एसपीसी प्रशिक्षण में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है. उक्त प्रशिक्षण में आरक्षी स्वेच्छा से सम्मिलित नही हो सकते हैं. पुलिस विभाग अंतर्गत उक्त प्रशिक्षण को पूर्ण किये जाने, प्रशिक्षण संस्थान-संसाधन की कमी एवं एक ही समय में वृहत संख्या में आरक्षियों को नियुक्त किये जाने के पश्चात अधिकांश आरक्षियों को एसीबी योजना के लिए 12 वर्ष और एमएसीबी योजना के लिए 10 वर्ष की सेवा पूर्ण किये जाने से पूर्व निर्धारित प्रशिक्षण नहीं कराया जा सकता है.
10 या 12 वर्ष तक ड्यूटी करने के बाद शहीद या मृत हुए वैसे आरक्षी जिनका विभाग द्वारा प्रशिक्षण नहीं कराया गया है. वैसे शहीद -मृत आरक्षियों को एसीपी-एमएसीपी का लाभ उक्त तिथि से देय होगा. पुलिस महानिदेशक द्वारा निर्देश किये जाने के बाद से प्रदेश के आरक्षियों में विभाग के प्रति असंतोष है. मालूम हो कि प्रदेश में करीब 70 हजार आरक्षी हैं. विभाग द्वारा निर्देश जारी करने पर झारखंड पुलिस मेंस एसोसिएशन ने विरोध जताया है.