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पत्नी व बेटे की हत्या की साजिश में बैंक मैनेजर बरी, हत्यारे को उम्रकैद

जमशेदपुर : उलीडीह थाना क्षेत्र के मधुसूदन कॉम्प्लेक्स में 17 नवंबर 2016 को हुई मंजू उर्फ दीपा और उसके चार वर्षीय बेटे द्विज की हत्या के मामले में एडीजे 13 प्रभाकर सिंह की अदालत ने पति शशि कुमार (बैंक मैनेजर) को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है. वहीं मून सिटी मानगो के मुकेश […]

जमशेदपुर : उलीडीह थाना क्षेत्र के मधुसूदन कॉम्प्लेक्स में 17 नवंबर 2016 को हुई मंजू उर्फ दीपा और उसके चार वर्षीय बेटे द्विज की हत्या के मामले में एडीजे 13 प्रभाकर सिंह की अदालत ने पति शशि कुमार (बैंक मैनेजर) को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है.

वहीं मून सिटी मानगो के मुकेश शर्मा को उम्रकैद की सजा सुनायी गयी है. इस मामले में सात लोगों की गवाही हुई थी. शनिवार को इस हत्याकांड को लेकर कोर्ट में सजा पर सुनवायी हुई. इसमें पति शशि कुमार पर आरोप था कि उन्होंने सुपारी देकर पत्नी और बेटे की हत्या करवायी थी.

पैसे को लेकर विवाद के बाद एक साथी ने दूसरे की कर दी थी हत्या : मधुसूदन अपार्टमेंट में मंजू उर्फ दीपा तथा उसके बेटे द्विज की हत्या की घटना को अंजाम देने के बाद हत्यारे मोहन कुमार शर्मा और मानगो मून सिटी के मुकेश शर्मा ने घर में चोरी की घटना को अंजाम दिया था. घर से लिये गये रुपये व अन्य सामान के बंटवारे के क्रम में मुकेश ने मोहन की हत्या कर दी थी. हत्या का मामला मोहन की पत्नी सीतू देवी ने पोटका थाना में दर्ज कराया था.

अलग-अलग हुई है सजा : मंजू देवी की हत्या के मामले में कोर्ट ने मुकेश शर्मा को उम्रकैद के साथ-साथ 15 हजार रुपये जुर्माना लगाया है. इसी तरह से चार साल के बच्चे द्विज की हत्या में उम्रकैद और 15 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. वहीं मोहन शर्मा की हत्या में उम्रकैद के साथ-साथ 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है.

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