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शिक्षकों की बहाली में आरक्षण लागू करने का आदेश

जमशेदपुर : झारखंड के गैर सरकारी (सहायता प्राप्त) अल्पसंख्यक स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति में आरक्षण के नियमों का हर हाल में पालन होगा. साथ ही बगैर आरक्षण नीति का पालन कर अल्पसंख्यक विद्यालयों में शिक्षकों की बहाली करने वाले शिक्षकों की नियुक्ति रद्द की जायेगी. इसे लेकर प्राथमिक शिक्षा निदेशक मीना ठाकुर ने पत्रांक […]

जमशेदपुर : झारखंड के गैर सरकारी (सहायता प्राप्त) अल्पसंख्यक स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति में आरक्षण के नियमों का हर हाल में पालन होगा. साथ ही बगैर आरक्षण नीति का पालन कर अल्पसंख्यक विद्यालयों में शिक्षकों की बहाली करने वाले शिक्षकों की नियुक्ति रद्द की जायेगी. इसे लेकर प्राथमिक शिक्षा निदेशक मीना ठाकुर ने पत्रांक 8/अ-3-31/2015/1656 के जरिये एक पत्र जारी किया है.

इसमें साफ तौर पर इस बात का उल्लेख किया गया है कि इससे संबंधित आदेश कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखंड के पत्रांक 3226, दिनांक 17 मार्च 2017 अौर 24 अगस्त 2017 को भी निर्गत है, लेकिन इसके बाद भी पूरे राज्य में इस संदर्भ में नियमों की अलग-अलग व्याख्या की जा रही थी. इसके बाद विधि (न्यास) विभाग का परामर्श प्राप्त किया गया, जिसके बाद विधि विभाग ने यह स्पष्ट किया कि झारखंड पदों एवं सेवाअों की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों एवं पिछड़ा वर्ग के लिए) अधिनियम-2001 (ग) (3) में वर्णित प्रावधान के आलोक में राज्य सरकार द्वारा स्वाधिकृत या सहायता प्रदान किये जाने वाले शैक्षणिक संस्थानों में भी यह प्रावधान प्रभावी होगा.

यानी ऐसे अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान, जिन्हें सरकारी सहायता मिलती है, वहां सरकार द्वारा तय की गयी आरक्षण नीति लागू होगी. प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने पत्र में यह भी लिखा है कि उक्त आरक्षण जिले के लिए अनुमान्य रोस्टर के आधार पर होगा. रोस्टर का निर्धारण विद्यालय स्तर पर स्वीकृत पदों में किया जायेगा. गौरतलब है कि पूर्वी सिंहभूम में इन दिनों अल्पसंख्यक प्राथमिक व मध्य विद्यालयों में पूर्व में बहाल हुए शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया की जांच चल रही है.

जांच के क्रम में पाया गया था कि कई स्कूलों ने अपने स्तर से ही शिक्षकों को बहाल कर लिया गया. उन्होंने आरक्षण नीति का पालन नहीं किया. दलील दी जा रही थी कि अल्पसंख्यक विद्यालयों को उक्त नीति से छूट मिली हुई है, लेकिन प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने पत्र जारी कर इसे साफ कर दिया. अब इसी नियमों के आधार पर सभी शिक्षकों की बहाली की फाइल की जांच होगी.

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