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Thursday, March 28, 2024

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कैबिनेट का फैसला : गैंगरेप पीड़ित महिलाओं को पुनर्वास के लिए पांच से 10 लाख रुपये मुआवजा देगी सरकार

झारखंड महिला पीड़ित प्रतिकर संशोधन स्कीम 2019 को मंजूरी रांची : कैबिनेट ने झारखंड राज्य में सभी प्रकार के अपराधों से पीड़ित महिलाओं के पुनर्वास के लिए गृह विभाग की झारखंड महिला पीड़ित प्रतिकर संशोधन स्कीम 2019 को मंजूरी प्रदान कर दी है. इसके तहत पीड़ित महिलाओं को मुआवजा का प्रावधान किया गया है. गैंगरेप […]

झारखंड महिला पीड़ित प्रतिकर संशोधन स्कीम 2019 को मंजूरी
रांची : कैबिनेट ने झारखंड राज्य में सभी प्रकार के अपराधों से पीड़ित महिलाओं के पुनर्वास के लिए गृह विभाग की झारखंड महिला पीड़ित प्रतिकर संशोधन स्कीम 2019 को मंजूरी प्रदान कर दी है. इसके तहत पीड़ित महिलाओं को मुआवजा का प्रावधान किया गया है. गैंगरेप पीड़ित महिलाओं को पांच से 10 लाख रुपये मुआवजा का प्रावधान किया गया है.
सीएम कैंटीन में मिलेगा 10 रुपये में भोजन : झारखंड में पूर्व से चल रहे मुख्यमंत्री दाल-भात केंद्र की जगह अब मुख्यमंत्री कैंटीन योजना आरंभ की गयी है.
यहां 10 रुपये में बेहतर क्वालिटी के भोजन मिलेंगे. राज्य कैबिनेट ने इससे संबंधित प्रस्ताव पर मंगलवार को मंजूरी प्रदान कर दी. पहले चरण में पूर्वी सिंहभूम जिला में मुख्यमंत्री कैंटीन योजना के संचालन के लिए अन्ना अमृता फाउंडेशन (पूर्व नाम इस्कॉन फूड रिलीफ फाउंडेशन) जमशेदपुर के साथ खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामला विभाग झारखंड के साथ एमओयू को स्वीकृति दी गयी. इस संस्थान का जमशेदपुर में मिड डे मिल के लिए सेंट्रलाइज्ड किचन पूर्व से ही है. योजना के कार्य के लिए 19 लाख का रिवॉल्विंग फंड उपलब्ध कराने की मंजूरी भी दी गयी है.
रांची में भी बनेगा सेंट्रलाइज्ड किचन : रांची जिला में मुख्यमंत्री कैंटीन योजना के संचालन के लिए विशेष टचस्टोन फाउंडेशन को काम दिया गया है.
संस्थान के साथ खाद्य सार्वजनिक वितरण विभाग के एमओयू के प्रारूप को मंजूरी भी दी गयी है. रांची में सेंट्रलाइज्ड किचन के निर्माण कार्य के लिए 11 करोड़ तीन लाख इक्कावन हजार चौंसठ रुपये की स्वीकृति दी गयी है. रांची के सेंट्रलाइज्ड किचन में भोजन तैयार होगा और इसी भोजन को कैंटीन में उपलब्ध कराया जायेगा.
कैबिनेट सचिव अजय कुमार सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री दाल-भात केंद्र की जगह धीरे-धीरे मुख्यमंत्री कैंटिन योजना ही स्थान लेगा. यहां 10 रुपये में बेहतर भोजन उपलब्ध कराये जायेंगे. संस्थान को कुल 20 रुपये प्रति व्यक्ति के भोजन पर मिलेंगे. जिसमें 10 रुपये राज्य सरकार देगी और 10 रुपये भोजन करनेवाले व्यक्ति से लिये जायेंगे.
देवघर के देवीपुर में प्लास्टिक पार्क की स्थापना के लिए संशोधित परियोजना को मंजूरी : कैबिनेट द्वारा देवघर के देवीपुर में प्लास्टिक पार्क की स्थापना के लिए संशोधित परियोजना को मंजूरी दी गयी. पूर्व में इसके लिए 110 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गयी थी. अब संशोधन के बाद परियोजना पर 67.33 करोड़ रुपये खर्च होंगे. जिसमें 33.66 करोड़ रुपये भारत सरकार देगी. केंद्र प्रायोजित कंप्रिहेंसिव हैंडलूम क्लस्टर डेवलपमेंट योजना के अंतर्गत गोड्डा में मेगा हैंडलूम क्लस्टर की स्थापना की स्वीकृत योजना में भी संशोधन किया गया है.
अब यह योजना 83.19 करोड़ की होगी. कैबिनेट द्वारा झारखंड कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड एवं झारखंड कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी के गठन तथा स्टेट अथॉरिटी के संचालन के लिए संचालन समिति और कार्यकारी समिति के गठन की घटनोत्तर स्वीकृति दी गयी.
साइबर अपराध के लिए विशेष कोर्ट : साइबर अपराध मामलों की सुनवाई एवं निष्पादन के लिए जामताड़ा, देवघर, गिरिडीह, धनबाद, पलामू और जमशेदपुर में जिला एवं अपर सत्र न्यायधीश -I/ जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-II स्तर के न्यायालय को डेजिग्नेट करने की मंजूरी दी गयी है. इन दो विशेष कोर्ट में साइबर मामलों की सुनवाई होगी.
बिना लाइसेंस जहर नहीं बेच सकते : कैबिनेट द्वारा झारखंड राज्य में झारखंड प्वाइजन पजेशन एंड सेल रूल्स 2019 के गठन को मंजूरी दी गयी है. इसके तहत अब बिना लाइसेंस के कोई भी जहर की बिक्री नहीं कर सकता. इसके तहत एसेटिक एसिड,सल्फ्यूरिक एसिड,हाइड्रोक्लोरिक एसिड,परक्लोरिक एसिड,फार्मिक एसिड, हाइड्रोसायनिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड,नाइट्रिक एसिड,पारा का परक्लोराइड,पोटाशियम हाइड्रोक्साइड,सोडियम हाइड्रोक्साइड,हाइड्रोजन पेरोक्साइड,फार्मल्डिहाइड, फेनोल, सोडियम हाइपोक्लोराइट सोल्यूशन को बेचने के लिए लाइसेंस लेना होगा. 18 वर्ष से कम आयु वर्ग के लोगों को नहीं बेचना होगा. कैबिनेट द्वारा राज्य के सरकारी प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के प्राचार्यों, प्रधानाध्यापकों और शिक्षकों की स्थानांतरण नीति को मंजूरी दी गयी है.
कैबिनेट के अन्य फैसले
जीएसटी नियमावली 2017 से संबंधित अधिसूचनाओं को मंजूरी दी गयी. उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र में मोबाइल टावर प्रोजेक्ट के तहत पहले चरण में राज्य में स्थापित कुल 782 मोबाइल टावर को हाई स्पीड इंटरनेट हब के रूप में विकसित करने के लिए पूर्व में बीएसएनल को मनोनयन के आधार पर कार्य दिया गया था. इसी के अंतर्गत लोकसभा चुनाव 2019 और भविष्य में होने वाले विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए पूर्व में चिह्नित 31 स्थानों के बदले अन्य नये 130 स्थानो, जो शैडो एरिया में अवस्थित हैं, पर वाईफाई हॉटस्पॉट स्थापित करने की मंजूरी दी गयी है.
पलामू, दुमका और हजारीबाग में वर्तमान जिला अस्पताल को 300 शैय्या वाले अस्पताल में उत्क्रमित करते हुए नये मेडिकल कॉलेज की स्थापना की योजना के लिए पूर्व में निर्गत संकल्प के प्रावधान में संशोधन की घटनोत्तर मंजूरी दी गयी.
झारखंड राज्य अभिलेखागार संवर्ग नियमावली 2019 को मंजूरी मिली. झारखंड राज्य अभिलेखागार संवर्ग के समूह ग नियमावली 2019 को मंजूरी दी गयी.
लघु खनिजों से संबंधित(बालू को छोड़कर) खनन परियोजनाओं के लिए राज्यस्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (सिया) द्वारा निर्गत की जाने वाली पर्यावरण स्वीकृति के लिए वर्तमान फीस में में संशोधन को मंजूरी दी गयी. साथ ही वन एवं पर्यावरण स्वीकृति के लिए जिला स्तर की जगह राज्य स्तर पर ही सिया को आवेदन देना होगा.
रांची शहरी जलापूर्ति योजना की दूसरी पुनरीक्षित प्राक्कलन राशि के कुल चार सौ बहत्तर करोड़, चौरासी लाख, चौवालीस हजार रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति के पूर्व में जारी संकल्प में संशोधन की मंजूरी दी गयी.
जेपीएससी के अध्यक्ष एवं सदस्यों का वेतन निर्धारण सातवें वेतनमान पुनरीक्षण के आलोक में किए जाने की मंजूरी दी गयी.
पथ निर्माण विभाग के अधीन एशियन विकास बैंक द्वारा संपोषित परियोजना के क्रियान्वयन के लिए गठित परियोजना कार्यान्वयन कोषांग को पथ प्रमंडल दुमका में विलय किये जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी.
झारखंड प्रशासनिक सेवा के अधिकारी चास के तत्कालीन अनुमंडल पदाधिकारी जेवियर हेरेंज को सेवा से बर्खास्त करने की मंजूरी दी गयी.
झारखंड में महिला पीड़ितों के लिए नियम में संशोधन
किस घटना में कितना मुआवजा का प्रावधान
घटना न्यूनतम अधिकतम
महिला की मौत पर 05 लाख 10 लाख
गैंग रेप 05 लाख 10 लाख
रेप 04लाख 07लाख
अप्राकृतिक यौनाचार 04लाख 07लाख
शरीर का न्यूनतम 40 और अधिकतम 80 फीसदी नुकसान 02लाख 04 लाख
20 से 40 फीसदी तक शरीर का वैसे हिस्सा जो हमेशा के लिए खराब हो गया 01लाख 03 लाख
20 फीसदी से कम शरीर के अंग का हमेशा के लिए नुकसान होने पर 01लाख 02 लाख
शरीर में गंभीर चोट और मानसिक ह्रासमेंट जिसमें पुनर्वास की जरूरत हो 01लाख 02 लाख
गर्भपात होना और प्रजनन क्षमता प्रभावित होने पर 02लाख 03 लाख
गर्भ के दौरान रेप होने की स्थिति में 03लाख 04 लाख
जलाने की स्थिति में क्या मिलेगा मुआवजा
घटना न्यूनतम अधिकतम
बुरी तरह से जलने पर 07 लाख 08 लाख
50 फीसदी तक जलने पर 05लाख 08 लाख
50 फीसदी से कम इंज्यूरी पर 03लाख 07लाख
20 फीसदी से कम इंज्यूरी पर 02लाख 03लाख
एसिड अटैक की घटना पर मुआवजा
चेहरा पूरी तरह से खराब होने पर 07लाख 08लाख
50 फीसदी तक इंज्यूरी पर 05लाख 08 लाख
50 फीसदी से कम इंज्यूरी पर 03लाख 05लाख
20 फीसदी से कम इंज्यूरी पर 03लाख 04लाख
राज्य के निजी इंजीनियरिंग एवं पॉलिटेक्निक संस्थानों को मिली संबद्धता
रांची : राज्य के निजी एवं पीपीपी मोड पर चलनेवाले पॉलिटेक्निक व इंजीनियरिंग कॉलेजों को वर्ष 2014 से वर्ष 2018 तक संबंद्धता प्रदान कर दी गयी है. संबंद्धता नहीं रहने के कारण उक्त सत्र के पढ़नेवाले विद्यार्थी परीक्षा फार्म नहीं भा पा रहे थे. इसे लेकर विद्यार्थियों ने हंगामा भी किया था. कैबिनेट की बैठक में मंगलवार को इससे संबंधित प्रस्ताव पर मंजूरी प्रदान कर दी गयी है. बताया गया कि ऐसे करीब 22 पॉलिटेक्निक संस्थान हैं और करीब एक दर्जन इंजीनियरिंग कॉलेज हैं.
इन संस्थानों को नयी नियमावली के तहत संबंद्धता लेने के लिए प्रस्ताव 15 मई तक सरकार के पास जमा करना था. लेकिन किसी भी संस्थान ने तय सीमा पर सरकार के पास प्रस्ताव नहीं भेजा. जिसके कारण सरकार ने संबंद्धता रोक दी थी और विद्यार्थियों को फार्म भरने पर रोक लगा दी गयी थी.
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