37.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Trending Tags:

Advertisement

अब सीबीआईसी में भी अनुकंपा के आधार पर मिल सकेगी नौकरी, जानिये कैसे…?

नयी दिल्ली : केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने विभाग में अनुकंपा के आधार पर होने वाली नियुक्तियों के लिए एक नयी प्रणाली शुरू की है. इस प्रणाली में पारिवारिक आमदनी, आश्रित लोग और दिवंगत कर्मचारी के बचे सेवाकाल जैसे बिंदुओं के आधार पर नियुक्ति का फैसला किया जायेगा. बोर्ड ने इस […]

नयी दिल्ली : केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने विभाग में अनुकंपा के आधार पर होने वाली नियुक्तियों के लिए एक नयी प्रणाली शुरू की है. इस प्रणाली में पारिवारिक आमदनी, आश्रित लोग और दिवंगत कर्मचारी के बचे सेवाकाल जैसे बिंदुओं के आधार पर नियुक्ति का फैसला किया जायेगा. बोर्ड ने इस तरह की नियुक्तियों के लिए नौ मानदंडों को शामिल किया है, जिन्हें उनकी अहमियत को देखते हुए भारांक दिये जायेंगे. इस प्रकार की नियुक्तियों में पारदर्शिता और एकरूपता लाने के उद्देश्य से यह कदम उठाया गया है.

अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति योजना के तहत सरकारी कर्मचारियों की असमय में मौत हो जाने अथवा चिकित्सा कारणों से सेवानिवृति की स्थिति में उनके परिवार के सदस्य को नौकरी पर रखा जाता है. इस प्रकार की नियुक्ति के लिए कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने निर्देश जारी किये हैं. इसके बाद सीबीआईसी ने इस संबंध में बिंदुवार भारांक प्रणाली के साथ वृहद दिशानिर्देश जारी किये हैं. इस तरह की नियुक्ति करते समय दिवंगत सरकारी सेवक के परिवार को मिलने वाली पेंशन, भविष्य निधि, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के लाभों पर भी गौर किया जायेगा.

इसके अलावा, परिवार के सदस्यों की सालाना आय, संपति से होने वाली आय, चल-अचल संपत्ति का मूल्य, मृतक का शेष कार्यकाल, आश्रित (माता, पिता और बच्चे), अविवाहित पुत्रियां, छोटे बच्चे और आश्रित दिब्यांग बच्चों जैसे मामलों में भारांक दिये जायेंगे. सीबीआईसी का कहना है कि भारांक बिंदुओं के अलावा अनुकंपा के आधार पर नौकरी के मामले में मृतक कर्मचारी की विधवा को वरीयता दी जायेगी.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें