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आरोपी पति को उम्र कैद

हजारीबाग : दहेज हत्या के मामले में पति सुरेश प्रसाद पिता रामेश्वर प्रसाद को आजीवन कारावास के साथ 10 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी गयी. यह निर्णय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश रमेश कुमार की अदालत में सुनाया गया. दहेज हत्या का यह मामला बरकट्ठा थाना से संबंधित था. मृतक ललिता देवी के पिता द्वारिका […]

हजारीबाग : दहेज हत्या के मामले में पति सुरेश प्रसाद पिता रामेश्वर प्रसाद को आजीवन कारावास के साथ 10 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी गयी. यह निर्णय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश रमेश कुमार की अदालत में सुनाया गया. दहेज हत्या का यह मामला बरकट्ठा थाना से संबंधित था.

मृतक ललिता देवी के पिता द्वारिका प्रसाद के बयान पर प्राथमिकी दर्ज की गयी. इसमें कहा गया कि मैंने अपनी पुत्री का विवाह 2010 में तुर्कबाद निवासी सुरेश प्रसाद के साथ किया था. शादी के पांच माह बाद से ही ससुराल से मोटरसाइकिल, टीवी समेत दहेज की मांग को लेकर उसे प्रताड़ित किया जाने लगा़ 24 मार्च 2011 को उसकी पुत्री की हत्या जहर देकर और गला दबा कर कर दी गयी. इसकी सूचना 24 मार्च को रात 10 बजे मुझे मिली. इस मामले में चार लोगों की गवाही दर्ज की गयी. गवाहों के बयान और दोनों पक्षों के बयान सुनने के बाद कोर्ट ने यह सजा मुकर्रर की.

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