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गुमला : डायन बताकर महिला का सिर काटने वाले हत्‍यारे को दो साल बाद उम्रकैद की सजा

दुर्जय पासवान, गुमला डायन बिसाही मामले में 65 वर्षीय वृद्ध महिला ग्लोरिया मिंज की गोली मारने के बाद तेज धारदार हथियार से गर्दन काटकर हत्या करने के आरोपी गुमला जिला के सकरपुर गम्हरिया निवासी जगदीश कुजूर को एडीजे-छह राकेश कुमार मिश्रा की अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. आरोपी जगदीश कुजूर को धारा […]

दुर्जय पासवान, गुमला

डायन बिसाही मामले में 65 वर्षीय वृद्ध महिला ग्लोरिया मिंज की गोली मारने के बाद तेज धारदार हथियार से गर्दन काटकर हत्या करने के आरोपी गुमला जिला के सकरपुर गम्हरिया निवासी जगदीश कुजूर को एडीजे-छह राकेश कुमार मिश्रा की अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. आरोपी जगदीश कुजूर को धारा 302 के तहत आजीवन कारावास व 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है.

जुर्माना की राशि नहीं देने पर दो साल अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ सकती है. रोंगटे खड़ा कर देने वाली यह घटना आठ नवंबर 2017 को घटी थी. इस संबंध में मृतका के पुत्र किशोर मिंज ने गुमला थाना में आरोपी जगदीश कुजूर के खिलाफ हत्या की प्राथमिकी दर्ज करायी थी. जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. दो साल तक सुनवाइ के बाद सोमवार को आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनायी गयी.

शादी समारोह से लौटते वक्त की गयी थी हत्या

घटना आठ नवंबर 2017 की रात्रि आठ बजे गांव की है. गांव में विवाह का पार्टी का आयोजन था. उस दिन ग्लोरिया मिंज अपने परिवार वालों से साथ पार्टी में गयी हुई थी. रात्रि नौ बजे पार्टी से खाना खाने के बाद अपनी बेटी रोशनी कुजूर के साथ अपने घर लौट रही थी. उसी दौरान रास्ते में आरोपी जगदीश कुजूर ने दोनों को रोक लिया. इसके बाद आरोपी ने रोशनी से कहा कि तुम्हारी मां से बात करनी है. तुम घर जाओ. कुछ देर बात तुम्हारी मां घर आ जायेगी.

इसके बाद आरोपी जगदीश गांव से दो किमी दूर ग्लोरिया मिंज को धुर्वा गड्ढा के पगडंडी के पास ले गया और उसे गोली मार दी. इसके बाद तेज धारदार हथियार से गर्दन काट दिया. जिससे घटनास्थल पर ही ग्लोरिया मिंज की मौत हो गयी. दर्ज प्राथमिकी में मृतका के पुत्र किशोर ने जिक्र किया था कि हत्या से पूर्व ही जगदीश मेरी मां ग्लोरिया पर डायन-बिसाही का आरोप लगाता था. इसके साथ ही किसी के बीमार होने पर मेरी मां पर शक किया करता था.

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