34.1 C
Ranchi
Friday, March 29, 2024

BREAKING NEWS

Trending Tags:

पत्नी के हत्यारे पति को उम्रकैद की सजा, अनाथ बेटे को दो लाख रुपये देने की अनुशंसा

दुर्जय पासवान, गुमला गुमला में अपर सत्र न्यायाधीश-प्रथम लोलार्क दुबे की अदालत ने शनिवार को बसिया के सरूडा बड़काटोली निवासी जोगी इंदवार उर्फ सुरेंद्र इंदवार को अपनी पत्नी भौरी देवी की हत्या के मामले में सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनायी. जोगी इंदवार को दोषी पाते हुए धारा 302 के तहत सश्रम आजीवन कारावास की […]

दुर्जय पासवान, गुमला

गुमला में अपर सत्र न्यायाधीश-प्रथम लोलार्क दुबे की अदालत ने शनिवार को बसिया के सरूडा बड़काटोली निवासी जोगी इंदवार उर्फ सुरेंद्र इंदवार को अपनी पत्नी भौरी देवी की हत्या के मामले में सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनायी. जोगी इंदवार को दोषी पाते हुए धारा 302 के तहत सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनायी गयी. इसके अलावा 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया.

जुर्माना की राशि नहीं देने पर एक साल अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ सकती है. घटना 19 नवंबर 2016 की है. उस समय मृतका भौरी देवी अपने पति जोगी इंदवार द्वारा मारपीट करने के कारण बनागुटू अंबाटोली निवासी अपने बड़ी बहन डुबकी देवी के यहां रह रही थी. जहां भौरी देवी का पति जोगी इंदवार पहुंच कर कुदाल से अपनी पत्नी की काटकर हत्या कर दी.

इस संबंध में मृतका की बड़ी बहन डुबकी देवी ने बसिया थाना में अपनी छोटी बहन की हत्या के मामले में उसके पति जोगी इंदवार के विरूद्ध प्रथमिकी दर्ज कराया था. जिसमें कहा गया है कि पति द्वारा मारपीट करने के कारण भौरी देवी मेरे घर में आकर रहने लगी. घटना के दिन भौरी देवी करंज डाड़ में कुदाल से बादाम कोड़ रही थी. उसी दौरान भौरी के पति ने भौरी के हाथों से कुदाल छीनकर उसके गर्दन पर प्रहार कर दिया. जिससे उसका गर्दन कट गया और उसकी घटना स्थल पर ही मौत हो गयी.

इस दौरान मृतका की बड़ी बहन ने बचाने का प्रयास भी किया था. इस पर जोगी उसे भी मारने के लिए दौड़ाया था. सरकारी पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक चंपा कुमारी ने पैरवी किया. मृतका का पुत्र अनाथ हो गया है. उसके पुनर्वास के लिए धारा 357 ए (3) के अंतर्गत दो लाख रूपया प्रतिकर देने की अनुशंसा की गयी है.

You May Like

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

अन्य खबरें