गुमला : भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा चुनाव 2019 की घोषणा के बाद आदर्श आचार संहिता पूर्ण रूप से प्रभावी हो गया है. इसी के साथ पूरे जिले में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा भी जारी हो गया है.
इसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति अथवा किसी भी राजनीतिक दल अथवा संगठन द्वारा चुनाव प्रचार-प्रसार के लिए आपत्तिजनक, भ्रामक या विधि-विरुद्ध संदेश का वाट्सअप, एसएमएस, फेसबुक, ट्विटर अथवा अन्य सोशल मीडिया सहित अन्य सभी इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से आदान-प्रदान निषेध होगा. इसके अलावा एक दिन में आठ घंटे सोशल मीडिया पर चुनावी प्रचार-प्रसार पर भी पाबंदी है.
रात 10 बजे से सुबह के छह बजे (आठ घंटे) तक सोशल मीडिया के माध्यम से चुनाव प्रचार-प्रसार नहीं कर सकते हैं. डोर-टू-डोर चुनावी प्रचार- प्रसार भी आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना जायेगा. उपायुक्त सह निर्वाची पदाधिकारी शशि रंजन ने कहा है कि आदेश का उल्लंघन करने वाले संबंधित व्यक्तियों पर विधि-सम्मत कार्रवाई की जायेगी. चुनाव लोकतंत्र का एक बहुत बड़ा त्योहार है, परंतु इस त्योहार के कई नियम व कानून हैं, जिसका अनुपालन सभी का परम कर्तव्य है.