गोपालगंज : चर्चित ठेकेदार रामाशंकर सिंह हत्याकांड के मुख्य आरोपित बाढ़ नियंत्रण विभाग के अभियंताओं की अग्रिम जमानत याचिका को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश लवकुश कुमार के कोर्ट ने खारिज कर दिया. कोर्ट ने अभियंताओं के अपराध को ध्यान में रखते हुए अधीक्षण अभियंता जितेंद्र कुमार सिंह, मुख्य अभियंता मुरलीधर सिंह तथा उनकी पत्नी कामिनी सिंह की तरफ से 20 सितंबर को दाखिल अग्रिम जमानत की सुनवाई में दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद बेल देने से इन्कार कर दिया.
सोमवार को अग्रिम जमानत के बिंदु पर सुनवाई के दौरान अधिवक्ता अवधेश मिश्रा, अधिवक्ता रामेश्वर सिंह, टुनटुन अकेला ने अभियंताओं का पक्ष रखा. जिला लोक अभियोजक देववंश गिरि उर्फ भानू गिरि ने कोर्ट से कहा कि ये अभियंता सरकारी हैं. इनको तो कोर्ट में आकर सरेंडर करना चाहिए था.