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डकैती मामले में तीन को दस-दस वर्ष की सजा

गिरिडीह : जिला व सत्र न्यायाधीश (चतुर्थ) ध्रुव चंद्र मिश्र की अदालत ने बुधवार को डकैती कांड के तीन अभियुक्तों को दस-दस वर्ष की सजा सुनायी है. सजा के साथ ही 15-15 हजार का जुर्माना भी किया गया है. जुर्माना अदा नहीं करने पर छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी. यह है मामला : […]

गिरिडीह : जिला व सत्र न्यायाधीश (चतुर्थ) ध्रुव चंद्र मिश्र की अदालत ने बुधवार को डकैती कांड के तीन अभियुक्तों को दस-दस वर्ष की सजा सुनायी है. सजा के साथ ही 15-15 हजार का जुर्माना भी किया गया है. जुर्माना अदा नहीं करने पर छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी.

यह है मामला : मामला धनवार थाना कांड संख्या 282/17 का है. 04.09.2017 को सूचक धनवार थानांतर्गत सिनेमा रोड निवासी विक्रम कुमार पिता विजय प्रसाद वर्णवाल के बयान पर धनवार थाना में धारा 395 व 27 आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था. सूचक के अनुसार सिनेमा रोड, धनवार में विनीता ट्रेडर्स नाम की उनकी दुकान है. घटना के दिन रात के करीब आठ बजे वे दुकान में थे. इसी दौरान घर में कुछ अपराधियों के घुस आने की सूचना मिली. घर पहुंचने पर देखा कि अपराधी लूटपाट कर फरार हो चुके थे. पत्नी शिवानी वर्णवाल ने बताया कि पिस्टल का भय दिखा कर चार अपराधी घर में प्रवेश कर गये.
उस समय दुकान का स्टाफ रामानंद राय भी वहां मौजूद था. अपराधियों ने पिस्टल का भय दिखा कर अलमारी में रखे सोने का नेकलेस, चार पीस सोने की चूड़ी, सोने की चैन, बाला, झुमका, अंगूठी, चांदी की छह जोड़ी पायल, 36 हजार रु नकद समेत लाखों के जेवरात लूट लिये. डराने के लिए अपराधियों ने फायरिंग भी की. चारों अपराधी सामान्य कद के थे और उनकी उम्र 25 से 30 वर्ष थी.
प्राथमिकी के बाद चार्जशीट दाखिल : दर्ज प्राथमिकी के बाद राजधनवार थाना पुलिस ने देवराडीह बगोदर निवासी पिंटू सिंह, चचघरा जमुआ निवासी अभिषेक शर्मा व बभनी धनवार निवासी रणधीर चौधरी के विरुद्ध अदालत में चार्जशीट दाखिल की. मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक अजय कुमार साह ने अदालत में नौ गवाहों के बयान का परीक्षण कराया, जबकि बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता केके सिंह व उमाशंकर सिन्हा ने बहस की.

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