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मारपीट मामले में पांच दोषी, बांड पर छोड़ा

गिरिडीह : न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी निशिकांत की अदालत ने शुक्रवार को मारपीट के एक मामले में पांच लोगों को दोषी पाया है. हालांकि अदालत ने एक वर्ष के बांड पर सभी को छोड़ भी दिया है. मामला धनवार थाना क्षेत्र के तुकोटांड़ गांव का है. जमीन विवाद को लेकर 28.05.2011 को आरोपियों ने तोतो […]

गिरिडीह : न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी निशिकांत की अदालत ने शुक्रवार को मारपीट के एक मामले में पांच लोगों को दोषी पाया है. हालांकि अदालत ने एक वर्ष के बांड पर सभी को छोड़ भी दिया है. मामला धनवार थाना क्षेत्र के तुकोटांड़ गांव का है. जमीन विवाद को लेकर 28.05.2011 को आरोपियों ने तोतो पंडित को ईंटा व पत्थर से मारकर घायल कर दिया था.

भुक्तभोगी तोतो पंडित ने धनवार थाना में कांड संख्या 74/11 के तहत एक मामला दर्ज कराया था. मामले में छोटू पंडित, पंकज पंडित, कुलदेव पंडित, बबीता देवी व कौशल्या देवी को नामजद अभियुक्त बनाया गया था. इसके बाद पुलिस ने अदालत में चार्जशीट दाखिल किया. सहायक लोक अभियोजक रविशंकर चौधरी ने अदालत में चार गवाहों के बयान का परीक्षण कराया.

अदालत ने धारा 342, 323, 337, 338, 504/34 भादवि के तहत छोटू पंडित, पंकज पंडित, कुलदेव पंडित, बबिता देवी व कौशल्या देवी को दोषी पाया. मामले में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता आनंद पांडेय ने बहस की. अदालत ने जीआर नंबर 932/11 तथा टीआर नंबर 964/19 में सभी लोगों को एक वर्ष के बांड पर छोड़ने का आदेश भी जारी किया.

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