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विस्फोटक के साथ गिरफ्तार नक्सली रमेश मंडल को उम्रकैद

गिरिडीह : जिला एवं सत्र न्यायाधीश ध्रुव चंद्र मिश्रा की अदालत ने नक्सली रमेश मंडल को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. शनिवार को प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादी के रीजनल कमेटी सदस्य रमेश मंडल उर्फ संकिल दा उर्फ रामू उर्फ उज्ज्वल को यह सजा सुनायी है. धारा 4 विस्फोटक अधिनियम में सजा पाने वाले […]

गिरिडीह : जिला एवं सत्र न्यायाधीश ध्रुव चंद्र मिश्रा की अदालत ने नक्सली रमेश मंडल को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. शनिवार को प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादी के रीजनल कमेटी सदस्य रमेश मंडल उर्फ संकिल दा उर्फ रामू उर्फ उज्ज्वल को यह सजा सुनायी है. धारा 4 विस्फोटक अधिनियम में सजा पाने वाले रमेश मंडल बगोदर विधायक महेंद्र सिंह की हत्या समेत 22 नक्सली वारदात का नामजद अभियुक्त भी है.

रमेश 19 अक्तूबर 2010 को गिरफ्तार होने के बाद गिरिडीह जेल में बंद था. 2012 में कैदी वाहन पर हुए नक्सली हमले में रमेश अन्य नक्सलियों के साथ भागने में सफल रहा था. इसके बाद 11 नवंबर 2016 को विस्फोटक के साथ रमेश मंडल को बेंगाबाद थाना क्षेत्र के खंडोली से मोतीलेदा जाने वाली पक्की सड़क में झुपो देवी कॉलेज के पास से गिरिडीह पुलिस ने गिरफ्तार किया था. उसी समय से रमेश मंडल गिरिडीह केंद्रीय कारा में बंद है. इसी मामले में रमेश को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनायी है.

क्या है मामला : नवंबर 2016 को रमेश मंडल की गिरफ्तारी के बाद बेंगाबाद के तत्कालीन थाना प्रभारी मनोज कुमार ने अपने बयान पर प्राथमिकी दर्ज की थी. बेंगाबाद थाना कांड संख्या 262/16, 3/4 विस्फोटक अधिनियम के तहत दर्ज मामले में तत्कालीन थानेदार ने कहा था कि सीआरपीएफ के द्वितीय कमान अधिकारी अनिल शर्मा, एएसपी दीपक कुमार, तत्कालीन एसडीपीओ सदर मनीष टोप्पो की संयुक्त अगुआई में विशेष छापेमारी दल ने छापेमारी की थी.

सूचना मिली थी कि जेल से भागा हुआ उग्रवादी मोतीलेदा गांव की तरफ से खंडोली जायेगा. इसी सूचना पर झुपो देवी कॉलेज के पास एंबुस लगाकर पुलिस बैठ गयी. कुछ देर के बाद एक व्यक्ति सड़क पर मोतीलेदा की तरफ से आते दिखा, जो रमेश मंडल था. पकड़कर रमेश मंडल की तलाशी ली गयी तो उसके झोला से प्लास्टिक में लपेटकर रखा गया दो पाइप बम, पांच डेटोनेटर तार लगा हुआ एवं पांच हजार रुपये नकद तथा एक मोबाइल बरामद किया गया था.

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