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आर्म्स एक्ट के आरोपित को तीन साल की सजा

दुमका कोर्ट : अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी संजय कुमार दूबे की अदालत ने मंगलवार को अवैध हथियार से संबंधित एक मामले में आरोपित स्टीफन मरांडी को पांच हजार रुपये जुर्माना व तीन साल के कैद की सजा सुनायी है. जुर्माने की रकम अदा नहीं करने पर स्टीफन को 80 दिनों की अतिरिक्त सजा काटनी होगी. […]

दुमका कोर्ट : अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी संजय कुमार दूबे की अदालत ने मंगलवार को अवैध हथियार से संबंधित एक मामले में आरोपित स्टीफन मरांडी को पांच हजार रुपये जुर्माना व तीन साल के कैद की सजा सुनायी है. जुर्माने की रकम अदा नहीं करने पर स्टीफन को 80 दिनों की अतिरिक्त सजा काटनी होगी. गोपीकांदर थाना कांड संख्या 21/2015 में एसीजेएम श्री दूबे की अदालत ने आर्म्स एक्ट की धारा 25(1-बी) के तहत स्टीफन मरांडी को दोषी पाकर सजा सुनायी.

इसमें एपीपी खुशबुद्दीन अली व बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अब्दुल कादिर ने पैरवी की व बहस में हिस्सा लिया. पूर्व थाना प्रभारी पुलिस अवर निरीक्षक मनोज कुमार गुप्ता के बयान पर दो जून 2015 को मामला दर्ज था. इसमें स्टीफन मरांडी को नामजद आरोपित बनाया गया था. मधुवन ओड़मो रायटोला में 31 मई 2015 की रात स्टीफन 10-12 बदमाशों के साथ लखन राम राय के घर में घूस गया था. उसे हथियार का का भय दिखाकर जंगल की ओर ले जाने लगा.

इसी क्रम में हल्ला होने पर ग्रामीण पर जुट गये. आरोपित को पकड़ लिया. बाद में ग्रामीणों ने युवक को पुलिस को सुपूर्द कर दिया. आरोपित की निशानदेही पर पुलिस बल ने झाड़ी से देसी कट्टा व कारतूस बरामद कर लिया था. कट्टा और कारतूस से संबंधित कागजात भी नहीं दिखाया. पुलिस ने उसे गिरफ्तार जेल भेज दिया. इसमें 11 लोगों की गवाही हुई थी.

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