धनबाद : भौंरा दक्षिण कोलियरी स्थित एटी देवप्रभा आउटसोर्सिंग में प्रदूषण का विरोध कर रहे लोगों पर की गयी फायरिंग को लेकर पुलिस पर की गयी पत्थरबाजी व सरकारी काम मे बाधा डालने के मामले में आरोपित भौंरा 7 नंबर निवासी पप्पू उर्फ गफ्फार अंसारी व अरुण पासवान की ओर से दायर अग्रिम जमानत अर्जी पर सुनवाई शनिवार को जिला व सत्र न्यायाधीश अरविंद कुमार पांडेय की अदालत में हुई.
बचाव पक्ष से अधिवक्ता एसएन मुखर्जी ने बहस की. जबकि अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक अनिल कुमार सिंह ने अपना पक्ष रखा. अदालत ने उभय पक्षों की दलीलें सुनने के बाद पुलिस से केस डायरी की मांग की. ज्ञात हो कि यह घटना 29 अप्रैल 19 को घटी थी. घटना के बाद भौंरा ओपी प्रभारी कालिका राम ने जोड़ापोखर थाना में कांड संख्या 50/19 दर्ज कराया था.