29.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Trending Tags:

Advertisement

धनबाद : नाबालिग लड़की के अपहरण में पांच वर्ष कैद, दस हजार जुर्माना

धनबाद : नाबालिग लड़की के अपहरण मामले में सोमवार को पोक्सो के विशेष न्यायाधीश सुरेंद्र शर्मा की अदालत ने जेल में बंद तोपचांची थाना क्षेत्र के रथटांड़ निवासी शंभु महतो को भादवि की धारा 366 में दोषी पाकर पांच वर्ष कैद व दस हाजर रुपये जुर्माना की सजा सुनायी. अपर लोक अभियोजक ओमप्रकाश तिवारी ने […]

धनबाद : नाबालिग लड़की के अपहरण मामले में सोमवार को पोक्सो के विशेष न्यायाधीश सुरेंद्र शर्मा की अदालत ने जेल में बंद तोपचांची थाना क्षेत्र के रथटांड़ निवासी शंभु महतो को भादवि की धारा 366 में दोषी पाकर पांच वर्ष कैद व दस हाजर रुपये जुर्माना की सजा सुनायी. अपर लोक अभियोजक ओमप्रकाश तिवारी ने सजा के बिंदु पर बहस की. ज्ञात हो कि 12 फरवरी 05 को नाबालिग अपनी मां और बहन के साथ शौच के लिए जा रही थी तभी शंभु महतो ने घटना को अंजाम दिया था. घटना के बाद तोपचांची थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी.

मारपीट में आठ को तीन साल की सजा: पुरानी रंजिश को लेकर लोदना निवासी रामप्रवेश पासवान पर जानलेवा हमला करने के मामले में सोमवार को जिला व सत्र न्यायाधीश संजीता श्रीवास्तव की अदालत ने लोदना बाजार के रहनेवाले गोरेलाल पासवान, छोटेलाल पासवान, कपिल पासवान, जीतू पासवान, डोमन पासवान, संजय पासवान, साजन पासवान समेत आठ आरोपितों को भादवि की धारा 147 में एक वर्ष, 148 में दो वर्ष, 323 में तीन माह जबकि 325 में तीन वर्ष कैद की सजा सुनायी. सभी सजाएं एक साथ चलेगी. बाद में अदालत ने सजायाफ्ताओं को झारखंड हाइकोर्ट रांची में क्रिमिनल अपील याचिका दायर करने के लिए अंशकालिक जमानत दे दी. विदित हो कि 30 जून 10 को शाम छह बजे जब रामप्रवेश मुर्गा लाने लोदना बाजार गया हुआ था ,तभी आरोपितों ने नाजायज मजमा बनाकर उसपर जानलेवा हमला किया.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें