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संजीव सिंह समेत छह के खिलाफ आरोप गठन

धनबाद : पूर्व डिप्टी मेयर और कांग्रेस नेता नीरज सिंह समेत चार लोगों की हत्या के मामले में गुरुवार को अदालत ने जेल में बंद भाजपा के झरिया विधायक संजीव सिंह समेत धनंजय सिंह उर्फ धनजी, डब्लू मिश्रा, संजय सिंह, जैनेंद्र सिंह उर्फ पिंटू सिंह और शूटर अमन सिंह के खिलाफ भादवि की धारा 302/307/120(बी)व […]

धनबाद : पूर्व डिप्टी मेयर और कांग्रेस नेता नीरज सिंह समेत चार लोगों की हत्या के मामले में गुरुवार को अदालत ने जेल में बंद भाजपा के झरिया विधायक संजीव सिंह समेत धनंजय सिंह उर्फ धनजी, डब्लू मिश्रा, संजय सिंह, जैनेंद्र सिंह उर्फ पिंटू सिंह और शूटर अमन सिंह के खिलाफ भादवि की धारा 302/307/120(बी)व 27 आर्म्स एक्ट के तहत आरोप गठन किया. सभी ने आरोप से इंकार किया. इसके पहले जिला व सत्र न्यायाधीश आलोक कुमार दुबे की अदालत में सभी आरोपितों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये पेशी करायी गयी.
समय की मांग खारिज
संजीव सिंह के अधिवक्ता मो. जावेद ने अदालत में पिटीशन दायर कर बताया कि 29 नवंबर 18 को संजीव का डिस्चार्ज पिटीशन खारिज हो चुका है. उन्होंने उक्त आदेश के खिलाफ झारखंड हाइकोर्ट में क्रिमिनल रिवीजन याचिका दायर की है, जिसके लिस्ट में जल्द आने की संभावना है. फलस्वरूप समय दिया जाये. अदालत ने बहस के बाद पिटीशन को खारिज कर दिया.
इसी मामले के दूसरे केस अभिलेख में भी सुनवायी हुई. ज्ञात हो कि 21 मार्च 17 की शाम सरायढेला स्टील गेट के समीप अपराधियों ने गोलियों की बौछार कर नीरज सिंह, उनके ड्राइवर घोलटू महतो, बॉडी गार्ड मुन्ना तिवारी और पीए अशोक यादव की हत्या कर दी थी. घटना के बाद नीरज के भाई अभिषेक सिंह उर्फ गुड्डू सिंह ने सरायढेला थाना में संजीव सिंह, जैनेंद्र सिंह उर्फ पिंटू सिंह समेत पांच लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी थी .अब दोनों मामलों में सुनवाई 28 जनवरी 19 को होगी.
हाइकोर्ट में बेल पर सुनवाई टली
पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह समेत चार लोगों की हत्या के मामले में विधायक संजीव सिंह की जमानत याचिका पर गुरुवार को जस्टिस एचसी मिश्रा की अदालत में सुनवाई होनी थी. लेकिन अपरिहार्य कारणों से नहीं हो सकी. अब सुनवाई 10 जनवरी को होगी.

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