36.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Trending Tags:

Advertisement

हत्याकांड में तीन दोषी करार, गये जेल

धनबाद: खेत में जानवर चराने को लेकर सुरेंद्र गोप की हुई हत्या के मामले में बुधवार को अपर जिला व सत्र न्यायाधीश ग्यारह सचींद्र कुमार पांडेय की अदालत ने कोयरीटांड़ (निरसा) निवासी उमेश गोप, बुधु गोप व सुधीर गोप को भादवि की धारा 302 में दोषी पाकर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया. अदालत ने […]

धनबाद: खेत में जानवर चराने को लेकर सुरेंद्र गोप की हुई हत्या के मामले में बुधवार को अपर जिला व सत्र न्यायाधीश ग्यारह सचींद्र कुमार पांडेय की अदालत ने कोयरीटांड़ (निरसा) निवासी उमेश गोप, बुधु गोप व सुधीर गोप को भादवि की धारा 302 में दोषी पाकर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया. अदालत ने सजा के बिंदु पर सुनवाई की अगली तिथि 15 दिसंबर मुकर्रर कर दी. घटना 22 अगस्त 07 की है. मृतक के पुत्र सतीश गोप ने बलियापुर थाना में तीनों के खिलाफ कांड संख्या 45/07 दर्ज कराया था.

दहेज हत्या में पति को दस वर्ष कैद : अपर जिला व सत्र न्यायाधीश द्वितीय महेंद्र प्रसाद की अदालत ने दहेज हत्या के एक मामले में कोरियाटांड़ बरवाअड्डा निवासी दिलीप मंडल को भादवि की धारा 304 (बी) में दोषी पाकर दस वर्ष कैद व तीस हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी. जुर्माना की राशि मृतका की मां को देय होगा. सजा के बिंदु पर अपर लोक अभियोजक अनिल कुमार झा ने बहस की. कतरास कांको निवासी जोसना देवी की शादी 12.5.04 को दिलीप मंडल के साथ हुई थी. शादी के बाद दहेज में मोटरसाइकिल मांगी जाने लगी. इस बीच जोसना ने एक बच्चे को जन्म भी दिया, जो अभी हजारीबाग में एक संस्था में है. 22 सितंबर 07 को पति ने उसे जहर पिलाकर उसके मायके भेज दिया. जहां जोसना की मौत हो गयी. इस मामले में अदालत ने ससुर मदन मंडल, सास बेली देवी, भैंसुर मनपूरन मंडल व साहेब मंडल को 11 दिसंबर को रिहा कर दिया था.
मारपीट में तीन को एक वर्ष की सजा : अपर जिला व सत्र न्यायाधीश अष्टम संजय कुमार ने बुधवार को मारपीट के एक मामले में धैया निवासी रंजीत, शिवा व मंजीत को भादवि की धारा 364 व 323 में दोषी पाकर एक-एक वर्ष कैद व एक-एक हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी. रंजीत एक केस में पूर्व से ही सजायाफ्ता है और अभी जयप्रकाश नारायण केंद्रीय कारा हजारीबाग में सजा काट रहा है. अदालत ने शिवा व मंजीत को ऊपरी अदालत में अपील याचिका दायर करने के लिए अंशकालिक जमानत दे दी. ज्ञात हो कि 8.5.09 को आरोपितों पर मुद्रिका राय के बेटे रिंकू व पिंकू के साथ मारपीट करने का आरोप है.
भरत शर्मा मामले में सहायक आयुक्त ने दी गवाही : फर्जी कागजात के सहारे टीडीएस फाइल कर आयकर विभाग में रिटर्न दाखिल करने के एक मामले में सुनवाई बुधवार को अवर न्यायाधीश एमके त्रिपाठी की अदालत में हुई. अदालत में आयकर विभाग के सहायक आयुक्त शशि रंजन ने अपनी गवाही दी. उन्होंने अदालत को बताया कि वर्ष 2009 से 2015 तक मैं आयकर पदाधिकारी के पद पर कार्यरत था. उन्होंने घटना की पुष्टि की. ज्ञात हो कि शशि रंजन की शिकायत पर 25 जनवरी 05 को शिकायतवाद दाखिल किया गया. शिकायतवाद के मुताबिक भरत ने फर्जी दस्तावेज के आधार पर एक लाख 52 हजार 900 रुपये का रिटर्न क्लेम किया था.
बार पदाधिकारियों के खिलाफ एकपक्षीय सुनवाई का आदेश पारित
जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष नित्यानंद सिंह व सदस्य नरेश प्रसाद सिंह की दो सदस्यीय पीठ ने बुधवार को धनबाद बार एसोसिएशन के अध्यक्ष, महासचिव व कोषाध्यक्ष के खिलाफ एक पक्षीय सुनवाई का आदेश पारित कर दिया. इस मामले में परिवादिनी पुष्पा सिंह ने 6 अक्तूबर 17 को उपभोक्ता फोरम में वाद संख्या -177/17 दर्ज कराया था. उन्होंने बार एसोसिएशन के तीन पदाधिकारियों पर आरोप लगाया था कि डेढ़ लाख रुपये डिमांड ड्राफ्ट संख्या 883588 (एसबीआइ) 5 मई 15 को लेकर चेंबर आवंटित करने को कहा था. बार पदाधिकारियों ने कुछ अधिवक्ताओं को चेंबर आवंटित कर दिया. लेकिन मुझे न चेंबर आवंटित किया गया और न ही मेरा पैसा ही लौटाया गया. फोरम की ओर से विपक्षी बार के पदाधिकारियों को नोटिस भेजा गया. लेकिन उन्होंने अपना पक्ष हाजिर होकर नहीं रखा.
स्टेशन मास्टर व डीआरएम को 17 हजार भुगतान का आदेश
जिला उपभोक्ता फोरम की तीन सदस्यीय पीठ ने बुधवार को संयुक्त रूप से आदेश पारित कर परिवादी झरिया निवासी नंदकिशोर केशरी के पक्ष में फैसला सुनाया. फोरम ने विपक्षी संख्या 1 व 2 क्रमश: स्टेशन मास्टर धनबाद व डीआरएम पूर्व मध्य रेलवे धनबाद को निर्देश दिया कि वे साठ दिनों के अंदर परिवादी को 15 हजार रुपये व वाद खर्च एवं मानसिक परेशानी को लेकर अलग से 2 हजार रुपये का भुगतान करें. विदित हो कि 15 सितंबर 15 को परिवादी ने गंगा दामोदर एक्सप्रेस के कोच संख्या एस-3 में 49, 50, 52, नंबर का वर्थ आरक्षित कराया. टीटीई ने सामने की सीट संख्या-55 पर एक अनधिकृत व्यक्ति को बैठा दिया. यात्रा के दौरान परिवादी अपने पत्नी व बच्चे के साथ सो गये तभी उनका बैग गायब हो गया.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें