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Thursday, March 28, 2024

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विधायक ढुलू को डेढ़ वर्ष कैद की सजा, दो साल की सजा होती, तो नहीं लड़ पाते चुनाव

धनबाद : वारंटी राजेश गुप्ता को पुलिस कस्टडी से छुड़ाने, पुलिस की वर्दी फाड़ने व सरकारी काम में बाधा डालने के मामले में बुधवार को अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी शिखा अग्रवाल की अदालत ने फैसला सुनाया. अदालत ने बाघमारा के भाजपा विधायक ढुलू महतो समेत अन्य आरोपी रामेश्वर महतो, गंगा साव, चुनचुन गुप्ता और राजेश गुप्ता […]

धनबाद : वारंटी राजेश गुप्ता को पुलिस कस्टडी से छुड़ाने, पुलिस की वर्दी फाड़ने व सरकारी काम में बाधा डालने के मामले में बुधवार को अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी शिखा अग्रवाल की अदालत ने फैसला सुनाया. अदालत ने बाघमारा के भाजपा विधायक ढुलू महतो समेत अन्य आरोपी रामेश्वर महतो, गंगा साव, चुनचुन गुप्ता और राजेश गुप्ता को भादवि की धारा 332, 224, 225 में डेढ़-डेढ़ वर्ष और 323, 353,149 में एक-एक वर्ष कैद व सभी धाराओं में कुल नौ हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी.
जुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर तीन माह अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी होगी. बसंत शर्मा को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया गया. बाद में अदालत ने सजायाफ्ता को सेशन कोर्ट में क्रिमिनल अपील याचिका दायर करने के लिए अंशकालिक जमानत दे दी.ढुलू महतो के राजनीतिक भविष्य को लेकर इस फैसले पर लोगों की नजर थी. नियम के मुताबिक दो साल या उससे अधिक सजा प्राप्त व्यक्ति चुनाव के लिए अयोग्य हो जाता है.
क्या है मामला
एमित कोल इंटरप्राइजेज के मुंशी गौरीशंकर सिंह की शिकायत पर पुलिस ने ढुलू समर्थक राजेश गुप्ता सहित तीन-चार अन्य के विरुद्ध रंगदारी का मुकदमा दर्ज किया था.
प्राथमिकी के मुताबिक, 20 अप्रैल 2013 को राजेश ने एक हजार रुपये प्रति टन रंगदारी की मांग की थी. रुपया नहीं देने पर राजेश ने उसके ट्रकों पर पत्थर कोयला लोड करा दिया. इस मामले में ही अदालत से गिरफ्तारी का वारंट लेकर कतरास व बरोरा पुलिस की संयुक्त टीम ने राजेश को निचितपुर स्थित उसके आवास से दबोचा था.
खबर मिलते ही विधायक ढुलू महतो अपने समर्थकों के साथ वहां आ धमके और जबरन राजेश को पुलिस कस्टडी से छुड़ा लिया. इस दौरान पुलिस के साथ ढुलू व उनके समर्थकों ने मारपीट की थी, जवान की वर्दी फाड़ डाली थी. भिड़ंत में एक पुलिस का जवान रामबचन घायल हो गया था. बरोरा थानेदार आरएन चौधरी की शिकायत पर पुलिस ने विधायक ढुलू महतो, राजेश गुप्ता, चुनचुन गुप्ता, रामेश्वर महतो, गंगा साव, बसंत शर्मा के खिलाफ कतरास थाना में कांड संख्या 120/13 दर्ज करायी थी.
फैसले को ऊपरी अदालत में चुनौती देंगे : ढुलू
बाघमारा विधायक ढुलू महतो ने कहा है कि वारंटी को पुलिस हिरासत से छुड़ाने के मामले में निचली अदालत के फैसले को वह ऊपरी अदालत में चुनौती देंगे. फैसले के बाद विधायक ने कहा कि उन्हें न्यायालय पर शुरू से भरोसा था. कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं. दोषमुक्त होने के लिए ऊपरी अदालत में इसे चुनौती देंगे.
फैसले को हाइकोर्ट में चुनौती देंगे राजीव कुमार
झारखंड उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव कुमार ने कहा है कि बाघमारा विधायक ढुलू महतो को धारा 353 के उल्लंघन के मामले में निचली अदालत से कम सजा मिली है. निचली अदालत के फैसले को वह उच्च न्यायालय में चुनौती देंगे. उन्हाेंने कहा कि पहले निचली अदालत के फैसले का अध्ययन करेंगे. फिर इसे हाइकोर्ट में चुनौती देंगे. जरूरत पड़ने पर सुप्रीम कोर्ट तक जायेंगे.
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