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देवघर : विवाहिता को जलाने वाले पति व ससुर को आजीवन कारावास

दहेज के लिए मारगोमुंडा में जला दी गयी थी आशा देवी देवघर : मारगोमुंडा के डेलीपाथर गांव में दहेज के लिए आशा देवी को जला कर मारने के मामले में कोर्ट ने पति प्रकाश मंडल व ससुर पूरन मंडल को दोषी पाकर सश्रम उम्रकैद की सजा सुनायी है. साथ ही दोनों को 25 हजार रुपये […]

दहेज के लिए मारगोमुंडा में जला दी गयी थी आशा देवी
देवघर : मारगोमुंडा के डेलीपाथर गांव में दहेज के लिए आशा देवी को जला कर मारने के मामले में कोर्ट ने पति प्रकाश मंडल व ससुर पूरन मंडल को दोषी पाकर सश्रम उम्रकैद की सजा सुनायी है. साथ ही दोनों को 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया. जुर्माना की राशि मृतक के माता-पिता को दी जायेगी.
यह राशि अगर नहीं देते हैं, तो अलग से एक साल की सामान्य कैद की सजा काटनी होगी. उक्त फैसला सेशन जज दो अनिल कुमार मिश्रा की अदालत से दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद भरी अदालत में सुनाया गया. सजा पाने वाले दोनों आरोपित जिले के मारगोमुंडा थाना क्षेत्र के डेलीपाथर गांव के रहने वाले हैं.
सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष से अपर लोक अभियोजक ब्रह्मदेव पांडेय ने कुल नौ गवाहों को प्रस्तुत किया व इन गवाहों के माध्यम से दोष सिद्ध कराने में सफल हुए, जबकि बचाव पक्ष अधिवक्ता अली अतहर ने पक्ष रखा.
18 माह में आया फैसला, परिजनों को मिला न्याय
जिले के मारगोमुंडा थाना क्षेत्र के डेलीपाथर गांव में यह घटना बीते 19 अगस्त 2017 को घटी थी. आशा देवी से दहेज में 60 हजार रुपये की मांग ससुराल वाले कर रहे थे जिसे मायके वाले देने में असमर्थता दिखाये, तो ससुराल वालों ने उन्हें जलाकर मार डाला. दर्ज एफआइआर के अनुसार जामताड़ा जिले के नारायाणपुर थाना के मिरगा गांव निवासी बद्री मंडल की पुत्री आशा देवी की शादी प्रकाश मंडल से घटना की तिथि से पांच साल पहले हुई थी.
शादी के बाद पहले ठीक से रखा, फिर दहेज को लेकर विवाद करने लगे. पंचायती के दौरान परिवादिनी के पिता ने चार पहिया वाहन दामाद को दिया. इसके बाद भी दहेज के चलते प्रताड़ित करने लगे. दहेज में 60 हजार रुपये मांगा जिसे नहीं देने पर जला कर मार डाला. इस केस में पति प्रकाश मंडल ,ससुर पूरन मंडल के अलावा जीतनी देवी, धारू मंडल व चरकू मंडल को आरोपित किया था.
अनुसंधान के बाद दो आरोपितों विरुद्ध चार्जसीट दाखिल किया, जिसका ट्रायल सेशन जज दो की अदालत में हुआ. इस मामले के अन्य आरोपितों के विरुद्ध अनुसंधान जारी रखा. ट्रायल के दौरान पति व ससुर को दोषी पाया व उपरोक्त सजा सुनायी गयी.

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