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सुप्रीम कोर्ट ने असम एनआरसी समन्वयक हजेला को एमपी स्थानांतरित करने का दिया आदेश

नयी दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र एवं राज्य सरकार को शुक्रवार को आदेश दिया कि वह असम राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) के समन्वयक प्रतीक हजेला को अधिकतम समय के लिए मध्य प्रदेश स्थानांतरित करें. यह आदेश स्पष्ट रूप से हजेला को खतरे की आशंका के मद्देनजर दिया गया है. प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई और […]

नयी दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र एवं राज्य सरकार को शुक्रवार को आदेश दिया कि वह असम राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) के समन्वयक प्रतीक हजेला को अधिकतम समय के लिए मध्य प्रदेश स्थानांतरित करें. यह आदेश स्पष्ट रूप से हजेला को खतरे की आशंका के मद्देनजर दिया गया है.

प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति एस ए बोबडे एवं न्यायमूर्ति आर एफ नरीमन की विशेष पीठ ने हजेला का प्रतिनियुक्ति पर अंतरकाडर स्थानांतरण करने का आदेश दिया. हजेला ने असम एनआरसी को अंतिम रूप देने और उसके प्रकाशन की प्रक्रिया की निगरानी की थी.

एनआरसी की अंतिम सूची 31 अगस्त को जारी की गयी जिसमें 3,30,27,661 आवेदकों में से 19,06,657 लोगों को बाहर रखा गया था.

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