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राव ने तबादले संबंधी वर्मा के आदेश रद किये, 8 जनवरी वाली स्थिति बहाल

नयी दिल्ली : अंतरिम सीबीआई निदेशक एम नागेश्वर राव ने पूर्व निदेशक आलोक वर्मा द्वारा किये गये तबादलों संबंधी फैसले को रद कर दिया है और अधिकारियों की आठ जनवरीवाली स्थिति बहाल कर दी है. राव ने शुक्रवार को जारी नये आदेश में घोषणा की कि वर्मा द्वारा दिये गये आदेश अस्तिव में नहीं हैं. […]

नयी दिल्ली : अंतरिम सीबीआई निदेशक एम नागेश्वर राव ने पूर्व निदेशक आलोक वर्मा द्वारा किये गये तबादलों संबंधी फैसले को रद कर दिया है और अधिकारियों की आठ जनवरीवाली स्थिति बहाल कर दी है. राव ने शुक्रवार को जारी नये आदेश में घोषणा की कि वर्मा द्वारा दिये गये आदेश अस्तिव में नहीं हैं.

आदेश में कहा गया, ‘… और परिणामस्वरूप सभी संबद्धों द्वारा इस संबंध में लिए गये सभी कदमों को अमान्य घोषित किया जाता है. दूसरे शब्दों में, आठ जनवरी 2019 की स्थिति बहाल की जाती है. उच्चतम न्यायालय ने वर्मा को जबरन छुट्टी पर भेजे जाने के आदेश को मंगलवार को रद कर दिया था. इसके बाद वर्मा ने राव द्वारा किये गये सभी तबादले रद कर दिये थे. उन्होंने विशेष निदेशक राकेश अस्थाना के खिलाफ मामले की जांच के लिए एक नया जांच अधिकारी भी नियुक्त किया था. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, न्यायमूर्ति एके सीकरी और लोकसभा में कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे की सदस्यतावाली उच्चाधिकार प्राप्त समिति ने वर्मा का सीबीआई से गुरुवार को तबादला कर दिया था. सरकार ने अतिरिक्त निदेशक नागेश्वर राव को एजेंसी का प्रभार सौंपा.

वर्मा और अस्थाना को जबरन छुट्टी पर भेजे जाने के दौरान भी राव ने 77 दिनों तक प्रभार संभाला था. उच्चतम न्यायालय ने राव को कोई भी बड़ा नीतिगत निर्णय लेने से रोक दिया था, लेकिन इस बार उनके कार्यकाल में ऐसी कोई शर्त नहीं है. एक सीबीआई प्रवक्ता ने शुक्रवार को एक बयान में कहा कि राव ने गुरुवार नौ बजे एजेंसी का कार्यभार संभाला.

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