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कैबिनेट का दो बड़ा फैसला: रेल कर्मियों को 78 दिन का बोनस और ई-सिगरेट पर प्रतिबंध

नयी दिल्ली : त्योहारी मौसम की शुरुआत में सरकार ने रेलवे कर्मचारियों को बोनस के तौर पर 78 दिन का वेतन देने का फैसला किया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इस आशय का निर्णय किया गया. बैठक की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने संवाददाताओं से कहा […]

नयी दिल्ली : त्योहारी मौसम की शुरुआत में सरकार ने रेलवे कर्मचारियों को बोनस के तौर पर 78 दिन का वेतन देने का फैसला किया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इस आशय का निर्णय किया गया. बैठक की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने संवाददाताओं से कहा कि आज प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में रेलवे कर्मचारियों को 78 दिन का उत्पादकता बोनस देने का निर्णय किया गया.

उन्होंने बताया कि इस निर्णय से रेलवे के 11.52 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा. यह लगातार छठा वर्ष है जब रेलवे कर्मियों को 78 दिन का बोनस दिया जा रहा है.इस निर्णय से 2024 करोड़ रुपये का बजटीय प्रभाव पड़ेगा. जावड़ेकर ने कहा कि इस निर्णय से रेलवे के कर्मचारी प्रोत्साहित होंगे और पूरी ताकत लगाकर काम करेंगे.रेलवे देश की जीवन रेखा है और इस दृष्टि से यह निर्णय महत्वपूर्ण है.

ई- सिगरेट पर कैबिनेट ने लगाया प्रतिबंध

केंद्रीय कैबिनेट ने आज इलेक्ट्रानिक सिगरेट यानी ई- सिगरेट के उत्पादन, बिक्री, भंडारण और आयात- निर्यात पर रोक लगाने का फैसला किया है. इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए अध्यादेश लाया जायेगा. इसका उल्लंघन करने पर सजा का भी प्रावधान किया गया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय का निर्णय किया गया. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बैठक के बाद इसकी जानकारी देते हुए कहा, ‘‘ कैबिनेट ने ई-सिगरेट पर रोक लगाने का निर्णय किया है. इसमें ई सिगरेट के उम्पादन, निर्माण, आयात, निर्यात, परिवहन, बिक्री, भंडारण सभी पर पूरी तरह रोक होगी.’ उन्होंने बताया कि ई- हुक्का को भी इसके तहत प्रतिबंधित किया गया है.

उन्होंने बताया कि इस विषय पर राष्ट्रपति की अनुमति से अध्यादेश लाया जायेगा. केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर ने बताया कि नियमों का उल्लंघन करने पर इसमें सजा का भी प्रावधान है. पहली बार गुनाह पर एक साल की सजा या एक लाख रूपये का जुर्माना या दोनों है. जबकि बार बार गुनाह करने पर सजा 3 वर्ष होगी या 5 लाख रूपये का जुर्माना या दोनों लगाये जा सकते हैं. सीतारमण उस मंत्री समूह (जीओएम) की अध्यक्ष रही है जिसने ई-सिगरेट के विषय पर विचार किया.

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