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Thursday, March 28, 2024

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पत्नी की नजरों के सामने युवती से करता था दुष्कर्म

पाटुली इलाके के बाघाजतीन रोड की घटना कोलकाता : पत्नी की नजरों के सामने उसका पति 22 वर्षीया युवती से दुष्कर्म करता रहा और पत्नी उस बेबस युवती की मदद करने के बजाय, पति का साथ देती रही. घटना पाटुली इलाके के बाघाजतीन रोड की है. दो दिनों तक दहशत में रहने के बाद साहस […]

पाटुली इलाके के बाघाजतीन रोड की घटना

कोलकाता : पत्नी की नजरों के सामने उसका पति 22 वर्षीया युवती से दुष्कर्म करता रहा और पत्नी उस बेबस युवती की मदद करने के बजाय, पति का साथ देती रही. घटना पाटुली इलाके के बाघाजतीन रोड की है. दो दिनों तक दहशत में रहने के बाद साहस जुटाकर युवती ने इसकी शिकायत पाटुली थाने में दर्ज करायी. इसके बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक विष्णुपद मंडल (29) व उसकी पत्नी रोनिता मंडल (27) को गिरफ्तार कर लिया. सोमवार को अलीपुर कोर्ट में पेश करने पर दोनों को 27 फरवरी तक पुलिस हिरासत में भेजने का निर्देश दिया गया.

क्या है मामला

पुलिस के मुताबिक पीड़िता ने शिकायत में बताया कि मां की मौत व पिता की नौकरी चले जाने के बाद वह किसी परिचित के कहने पर विष्णुपद के पास काम के लिए गयी थी. विष्णुपद ने उसे बैग के कारखाने में नौकरी दिलवा दी. इसके बाद वह धन्यवाद देने के लिए उसके घर गयी. पीड़िता का आरोप है कि उस समय विष्णुपद घर पर अकेला था. उसे देखते ही आरोपी उसे खींचकर अपने कमरे में ले गया. वहां उसके साथ वह दुष्कर्म करने लगा.

पीड़िता ने आरोप लगाया कि अचानक उस समय विष्णुपद की पत्नी रोनिता मंडल पहुंच गयी. उसे लगा कि रोनिता उसकी मदद करेगी, लेकिन वह अचंभित रह गयी जब रोनिता उसकी मदद करने के बजाय दुष्कर्म में पति का साथ देने लगी.

पीड़िता का आरोप है कि दंपती ने उसे मुंह बंद रखने के लिए जान तक लेने की धमकी दी थी. किसी तरह वह वहां से निकली और दो दिनों तक दहशत में रहने के बाद साहस जुटाकर एक रिश्तेदार को पूरी घटना बतायी. उससे हिम्मत मिलने के बाद वह रिश्तेदार के साथ पाटुली थाने में पहुंची और आरोपी दंपती के खिलाफ शिकायत दर्ज करायी.

क्या कहती है पुलिस :

लालबाजार सूत्रों का कहना है कि मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने दंपती को गिरफ्तार कर लिया है. पीड़िता की मदद करने के बजाय आरोपी पति को घिनौने करतूत में मदद करने को लेकर रोनिता ने प्राथमिक पूछताछ में बताया कि वह पति की मदद नहीं करती, तो वह उसपर अत्याचार व मारपीट शुरू कर देता. डर के कारण उसे पति की मदद करनी पड़ी.

पुलिस ने आइपीसी की धारा 376 (दुष्कर्म), 114 (एक या एक से अधिक लोगों की मौजूदगी में अपराध करना) और 506 (अपराध के बाद पीड़ित को डराना) के तहत शिकायत दर्ज कर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है. एसएसकेएम अस्पताल में पीड़िता की मेडिकल जांच करायी गयी है.

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