जमशेदपुर : आजादनगर ईदगाह मैदान रोड नंबर- 11 निवासी सुबी खानम की हत्या मामले में सास शपथ बेगम और ननद गजाला फरहद को जिला जज 10 की कोर्ट ने 10 वर्ष की सजा और 60 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी है. मामला 17 अप्रैल 2012 का है. कोर्ट ने मृतका के पति एहतेशामुद्दीन को साक्ष्य के अभाव में नौ अप्रैल को बरी कर दिया था.
सुनवाई के दौरान आठ लोगों की कोर्ट में गवाही करायी गयी. कोर्ट ने धारा 306 में 10 साल व 60 हजार रुपये जुर्माना व धारा 498 में 3 साल की सजा व 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया. दोनों सजा साथ- साथ चलेगी. जुर्माने की रकम पीड़िता की मां को सौंपने का आदेश कोर्ट ने दिया है.