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रिश्वत के आरोपी मांडर के तत्कालीन सीओ काे दो साल की सजा, 20 हजार रुपये जुर्माना

रांची. एसीबी के विशेष न्यायाधीश संतोष कुमार नंबर दो की अदालत ने पांच हजार रिश्वत लेने के आरोपी मांडर के तत्कालीन सीओ दिनेश कुमार को दो साल की सजा सुनायी है. साथ ही 20 हजार रुपये जुर्माना लगाया है़ जुर्माना नहीं देने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी़ मामला वर्ष 2002 का है़. […]

रांची. एसीबी के विशेष न्यायाधीश संतोष कुमार नंबर दो की अदालत ने पांच हजार रिश्वत लेने के आरोपी मांडर के तत्कालीन सीओ दिनेश कुमार को दो साल की सजा सुनायी है. साथ ही 20 हजार रुपये जुर्माना लगाया है़ जुर्माना नहीं देने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी़ मामला वर्ष 2002 का है़.

गौरतलब है कि दाखिल खारिज के लिए मांडर निवासी सुदीप तिग्गा से पांच हजार रुपये की रिश्वत ली गयी थी और पांच हजार के लिए काफी दबाव बनाया था़ बाद मेें सुदीप तिग्गा ने एसीबी (उस समय निगरानी) को जानकारी दी थी़ एसीबी ने उन्हें रंगेहाथ गिरफ्तार किया था़ मंगलवार को उन्हें अदालत ने दोषी करार दिया था़ वर्तमान में दिनेश कुमार कार्यपालक दंडाधिकारी के रूप में कार्यरत है़ं.

रिश्वत के आरोपी को तीन साल की सजा
सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश दिवाकर पांडेय की अदालत ने पांच हजार रुपये रिश्वत लेने के आरोपी नंद लाल भक्त को तीन साल की सजा सुनायी है. साथ ही चार हजार जुर्माना लगाया है. जुर्माना नहीं देने पर छह माह अतिरिक्त सजा काटनी होगी़ मामला वर्ष 2008 का है़ उनसे घाटशिला के आसना पोस्ट ऑफिस के डाकपाल सिमाल चंद्र टूडू ने अपने खाते में सुधार के लिए कहा था. खाते मेें सुधार के लिए उनसे पांच हजार रुपये रिश्वत मांगी गयी थी़ काफी दिनों के बाद भी जब उनका काम नहीं हुआ, तो उन्होंने सीबीआइ को रिश्वत मांगने की जानकारी दी़ उस समय सीबीआइ ने नंदलाल भक्त को गिरफ्तार किया था़ इस मामले में अभियोजन की ओर से 11 गवाही दर्ज करायी गयी थी़.

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