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नीरज सिंह हत्याकांड: चश्मदीद आदित्य राज का धारा 164 के तहत बयान दर्ज, संजीव, गया, महंत पांडेय कर रहे थे फायरिंग

धनबाद : पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह समेत चार लोगों की हत्या मामले में सोमवार को केस के आइओ निरंजन तिवारी ने मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी राजीव रंजन की अदालत में आवेदन दायर कर चश्मदीद गवाह आदित्य राज का बयान दंप्रसं की धारा 164 के तहत दर्ज कराने का आग्रह किया. सीजेएम के आदेश पर न्यायिक […]

धनबाद : पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह समेत चार लोगों की हत्या मामले में सोमवार को केस के आइओ निरंजन तिवारी ने मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी राजीव रंजन की अदालत में आवेदन दायर कर चश्मदीद गवाह आदित्य राज का बयान दंप्रसं की धारा 164 के तहत दर्ज कराने का आग्रह किया. सीजेएम के आदेश पर न्यायिक दंडधिकारी अर्पित श्रीवास्तव की अदालत ने आदित्य राज का बयान दंप्रसं की धारा 164 के तहत दर्ज किया.

आदित्य राज ने अदालत को बताया कि 21.3.17 को नीरज सिंह, मैं, अशोक यादव, मुन्ना तिवारी व घोलटू महतो गाड़ी से अपराह्न 3.30 बजे रघुकुल से कतरास मोड़ नीरज के ऑफिस के लिए रवाना हुए. ठीक उसी दिन उसी गाड़ी से शाम 6.00 बजे के लगभग वापस रघुकुल के लिए चले. स्टील गेट पार करने के बाद जैसे ही गाड़ी स्लो किया, गाड़ी की लाईट में संजीव सिंह, गया सिंह, महंत पांडेय, 5-7 लोग नीरज सिंह की गाड़ी की ओर बढ़ रहे थे.

सारे लोग अंधाधुंध फायरिंग संजीव के इशारे पर करने लगे. मैं मोबाइल से फोन कर कहा कि आप जल्दी से स्टील गेट आएं. कुछ देर बात नीरज के छोटे भाई एकलव्य सिंह आये. कुछ लोगों की सहायता से नीरज को उनकी गाड़ी में रख कर सेंट्रल हॉस्पिटल ले गया. जहां डाक्टरों ने उन्हें कुछ देर के बाद मृत घोषित कर दिया. मेरा सेंट्रल हॉस्पिटल में 21.3.17 को इलाज हुआ. फिर मैने अपना इलाज जीम्स में कराया.

सेंट्रल हॉस्पिटल में अभिषेक एवं एकलव्य को मैंने बताया कि संजीव सिंह, गया सिंह एवं महंत पांडेय को मैं पूर्व से जानता हूं. अनुसंधान के क्रम में मैं टीआइ परेड में मैंने नीरज सिंह की गाड़ी के ऊपर फायरिंग करनेवालों की पहचान की है. फायरिंग के कारण नीरज, अशोक, मुन्ना व घोल्टू की मौत हो गयी. इसी दौरान मैं भी घायल हो गया. टीआइपी के बाद मुझे धमकी मिलने लगी कि बयान बदल दो. धमकी देनेवाले संजीव हैं. कुछ लोगों को घटनास्थल पर मैंने देखा था तथा ये लोग अभी फरार है.

विनोद सिंह की जमानत पर बहस
नीरज सिंह हत्याकांड में आरोपित विनोद कुमार सिंह की ओर से दायर जमानत अर्जी पर सुनवाई सोमवार को एडीजेेएम सप्तम सत्यप्रकाश की अदालत में हुई. बचाव पक्ष से अधिवक्ता सहदेव महतो ने बहस की. जबकि अभियोजन की बहस नहीं हो सकी. अदालत ने अभियोजन बहस के लिए अगली तिथि 16 दिसंबर मुकर्रर कर दी. अभियोजन से लोक अभियोजक टीएन उपाध्याय बहस करेंगे. अदालत ने इस मामले में संजय सिंह व संजीव सिंह को पूरा पुलिस पेपर मुहैया कराने का आवेदन अभियोजन को दिया. संजय की ओर से अधिवक्ता मनोज सिन्हा जबकि संजीव सिंह की ओर से अधिवक्ता जावेद ने अपना पक्ष रखा.

शूटरों समेत नौ की हुई पेशी
नीरज सिंह समेत चार लोगों की हत्या के मामले की सुनवाई सोमवार को अपर जिला व सत्र न्यायाधीश सप्तम सत्य प्रकाश की अदालत में हुई. अदालत में वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से अमन सिंह, सागर उर्फ शिबू, चंदन सिंह उर्फ रोहित सिंह, सोनू उर्फ कुर्बान अली, विनोद सिंह, संजीव सिंह, डब्लू मिश्रा, धनजी, जैनेन्द्र सिंह उर्फ पिंटू सिंह, संजय सिंह की पेशी करायी.

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