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ट्रेन में लूटनेवाले तीन सिपाहियों को तीन-तीन साल की कैद

बेतिया : चलती रेल गाड़ी में यात्रियों से लूटपाट के मामले की सुनवाई पूरी करते हुए रेलवे कोर्ट ने रेल पुलिस के तीन जवानों को तीन-तीन साल की सजा सुनाई है. सभी पर दस-दस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. रेलवे न्यायिक दंडाधिकारी श्रीराम झा ने यात्रियों से लूटपाट करने के मामले में तीनों […]

बेतिया : चलती रेल गाड़ी में यात्रियों से लूटपाट के मामले की सुनवाई पूरी करते हुए रेलवे कोर्ट ने रेल पुलिस के तीन जवानों को तीन-तीन साल की सजा सुनाई है. सभी पर दस-दस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. रेलवे न्यायिक दंडाधिकारी श्रीराम झा ने यात्रियों से लूटपाट करने के मामले में तीनों पुलिस जवानों को दोषी पाकर यह सजा सुनायी है. सजायाफ्ता पुलिस जवान बेगूसराय जिले के चेरिया बरियारपुर मझौल निवासी नवीन कुमार, सारण के बोगिया दाउदपुर निवासी उदय नारायण सिंह एवं मुगेर जिला के गठिरा रामपुर नारायणनगर निवासी उदय प्रसाद चौधरी हैं.

सहायक अभियोजन पदाधिकारी बालकृष्ण दूबे ने बताया कि अमृतसर से चलकर दरभंगा जानेवाली 15212 जननायक एक्सप्रेस में 27 अगस्त 2012 को तीनों पुलिस जवान गश्ती दल में प्रतिनियुक्त थे.
गाड़ी नरकटियागंज जंक्शन से बेतिया के लिए रवाना हुई. जैसे ही नरकटियागंज साठी के बीच ट्रेन पहुंची तभी तीनों पुलिस के जवान यात्री बोगी में घुसे. साठी थाना के हिच्छापाल निवासी ब्रजेश पंडित से पहचान पत्र की मांग की. नहीं दिखाने पर 300 रुपये की मांग की. जब यात्री ने इसका प्रतिरोध किया तो मारपीट करते हुए उससे लूटपाट की घटना को अंजाम दिया. बेतिया
ट्रेन में लूटने
स्टेशन पर जब रेलगाड़ी पहुंची तो ब्रजेश ने उतर कर शोर मचाया. दूसरी बोगी में भी सवार अन्य यात्रियों ने भी गश्ती दल के जवानों पर लूटपाट का आरोप लगाया. इस मामले में ब्रजेश के आवेदन पर नरकटियागंज रेल थाने में प्राथमिकी दर्ज की गयी.
विभागीय कार्यवाही में हो चुके हैं बर्खास्त : पुलिस सूत्रों ने बताया कि लूटपाट की घटना में नामजद अभियुक्त बनाये गये रेल पुलिस के जवान बर्खास्त किये जा चुके है. सूत्रों ने बताया कि सिपाही नवीन कुमार सिंह, उदयनारायण सिंह एवं उदय प्रसाद चौधरी को नामजद होने के बाद तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए विभागीय कार्रवाही शुरू की गयी थी. विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी ने दोषी पाकर उन्हें सेवा से बर्खास्त कर दिया था.
27 अगस्त 2012 को जननायक एक्सप्रेस में यात्रियों से हुई थी लूटपाट
रेलवे कोर्ट ने सजा का किया ऐलान सभी पर दस-दस हजार का जुर्माना
जुर्माना की राशि नही देने पर भुगतनी होगी एक माह की अतिरिक्त सजा
नोट..बेगुसराय, छपरा एवं मुंगेर जिला के भी ध्यानार्थ….

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