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शावक व विरल प्रजाति के बंदरों की तस्करी मामले की सुनवाई हाईकोर्ट में 13 को होगी

कोलकाता : शावक व विरल प्रजाति के बंदरों की तस्करी मामले की हाइकोर्ट में सुनवाई 13 जून से शुरू होगी. इन तस्करों की जमानत याचिका खारिज करने के लिए वन विभाग ने हाइकोर्ट में याचिका दायर की गयी थी, जिसे हाइकोर्ट ने स्वीकार कर लिया है. उल्लेखनीय है कि वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो और […]

कोलकाता : शावक व विरल प्रजाति के बंदरों की तस्करी मामले की हाइकोर्ट में सुनवाई 13 जून से शुरू होगी. इन तस्करों की जमानत याचिका खारिज करने के लिए वन विभाग ने हाइकोर्ट में याचिका दायर की गयी थी, जिसे हाइकोर्ट ने स्वीकार कर लिया है. उल्लेखनीय है कि वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो और वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल सेल की टीम ने संयुक्त रूप से गुप्त सूचना के आधार पर अभियान चलाते हुए बांग्लादेश से बनगांव होकर मुंबई तस्करी को ले जाये जा रहे विरल प्रजाति के तीन लंगूरों और एक शावक के साथ तीन तस्करों को गिरफ्तार किया था.

लेकिन इन आरोपियों को जब कोर्ट में पेश किया गया तो तीन तस्करों को जमानत मिल गयी. इधर, गुरुवार को मामले की सुनवाई के दौरान राज्य के सरकारी वकील ने कहा कि बैरकपुर कोर्ट के न्यायाधीश ने सरकारी अधिवक्ता की दलीलें सुने बिना आरोपियों को जमानत दे दी थी. इसके बाद न्यायाधीश ने याचिका को स्वीकार कर लिया और इस मामले में हाइकोर्ट ने विरोधी पक्ष को भी नोटिस देने का निर्देश दिया.

क्या था मामला: वन विभाग अंतर्राष्ट्रीय पशु तस्कर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए बेलघरिया एक्सप्रेस-वे पर पिंजरे में बंद एक शावक और तीन विरल प्रजाति के लंगूरों को कार से ले जा रहे तीन तस्करों को गिरफ्तार किया था. गिरफ्तार तीनों तस्करों के नाम वसीम रहमान (29), वाजिद अली (36) और मोहम्मद गुलाम गौस (27) हैं. वन विभाग के अधिकारियों का दावा है कि इन तीनों तस्करों का अंतर्राष्ट्रीय गिरोह से संपर्क है, इसलिए इनसे पूछताछ के लिए हिरासत में लेना जरूरी है. लेकिन इन आरोपियों को जब बैरकपुर कोर्ट में पेश किया गया तो इनको वहां से जमानत मिल गयी.

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