36.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Trending Tags:

Advertisement

कोलकाता : वायुसेना अधिकारी हत्या मामले में सांबिया बरी

कोलकाता : 13 जनवरी, 2016 को गणतंत्र दिवस परेड की रिहर्सल के दौरान वायुसेना अधिकारी अभिमन्यु गौड़ की तेज रफ्तार कार के धक्के से मौत के मामले में मुख्य आरोपी सांबिया सोहराब उर्फ तौसिफ को बुधवार को सिटी सेशन कोर्ट ने हत्या और हत्या की कोशिश के आरोप से बरी कर दिया. हालांकि सेकेंड फास्ट […]

कोलकाता : 13 जनवरी, 2016 को गणतंत्र दिवस परेड की रिहर्सल के दौरान वायुसेना अधिकारी अभिमन्यु गौड़ की तेज रफ्तार कार के धक्के से मौत के मामले में मुख्य आरोपी सांबिया सोहराब उर्फ तौसिफ को बुधवार को सिटी सेशन कोर्ट ने हत्या और हत्या की कोशिश के आरोप से बरी कर दिया. हालांकि सेकेंड फास्ट ट्रैक कोर्ट की न्यायाधीश मौमिता भट्टाचार्य ने आइपीसी की धारा 304ए और 427 के तहत उसे दोषी पाया.

दोषी को 304ए (लापरवाही से गाड़ी चलाना) मामले में दो वर्ष व 427 (सरकारी संपत्ति नष्ट करना) के तहत छह महीने की सजा सुनायी गयी. इसके साथ ही कोर्ट ने एक लाख 10 हजार रुपये जुर्माना चुकाने का भी निर्देश दिया.
इस रकम में से एक लाख रुपये अदालत ने मृतक अभिमन्यु गौड़ के परिवारवालों को मुआवजे के रूप में देने का निर्देश दिया. सांबिया की ओर से जुर्माने की रकम चुका देेने की वजह से उसे बुधवार शाम को जेल से रिहा कर दिया गया.
अदालत ने कहा कि आरोपी और पीड़ित दोनों ही एक दूसरे से अपरिचित थे. इसके कारण हत्या और हत्या की कोशिश की धारा इस मामले में नहीं टिकती. लिहाजा 302 (हत्या) की धारा को बदलकर 304ए के तहत उसे दोषी करार दिया गया.
वहीं इस मामले में सांबिया के पिता मोहम्मद सोहराब पर लगे सबूत नष्ट करने के आरोप को भी अदालत ने खारिज कर दिया. सांबिया को भागने में मदद करने के आरोप से उसके दो दोस्तों शाहनवाज खान उर्फ सानू औप नूर आलम उर्फ जॉनी को भी बरी दिया गया है.
उधर, संयुक्त पुलिस आयुक्त (अपराध) प्रवीण त्रिपाठी ने कहा : हमें अदालत के फैसले की प्रति अभी नहीं मिली है. फैसले की प्रति मिलने के बाद हम आगे के कदम पर विचार करेंगे.
क्या है मामला
गौरतलब है कि 13 जनवरी, 2016 की सुबह गणतंत्र दिवस परेड के लिए वायुसेना की टुकड़ी की रिहर्सल चल रही थी. उसी समय एक प्राइवेट कार फोर्ट विलियम के निकट सुरक्षा घेरा तोड़ कर गौड़ को टक्कर मार दी थी. आरोपी सांबिया सोहराब को 17 जनवरी 2016 को पुलिस ने गिरफ्तार किया था और वह तब से न्यायिक हिरासत में था.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें