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कोलकाता : अब स्कूल परिसर में सभा या पार्टी पड़ेगा महंगा

कोलकाता : पश्चिम बंगाल के सभी सरकारी अनुदान प्राप्त स्कूलों को परिसर में पार्टी, सभा या कोई सामाजिक अनुष्ठान करना अब बहुत महंगा पड़ सकता है. कोई भी स्कूल अपने परिसर का उपयोग मीटिंग या कोई सामाजिक उत्सव मनाने के लिए नहीं कर सकता है. ऐसा करनेवाले स्कूलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जायेगी. इस […]

कोलकाता : पश्चिम बंगाल के सभी सरकारी अनुदान प्राप्त स्कूलों को परिसर में पार्टी, सभा या कोई सामाजिक अनुष्ठान करना अब बहुत महंगा पड़ सकता है. कोई भी स्कूल अपने परिसर का उपयोग मीटिंग या कोई सामाजिक उत्सव मनाने के लिए नहीं कर सकता है. ऐसा करनेवाले स्कूलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जायेगी. इस तरह का निर्देश विभाग द्वारा स्कूलों को जारी किया गया है.
इस विशेष नोटिस में यह कहा गया है कि इस नियम को मानना स्कूलों के लिए अनिवार्य होगा. स्कूल परिसर का प्रयोग किसी भी गैर- शैक्षणिक गतिविधियों के लिए नहीं किया जायेगा.
कोई भी स्कूल ऐसी कोई गतिविधि परिसर में नहीं कर सकता, जो शिक्षा से संबंधित नहीं है. विभाग द्वारा जारी सूचना में स्कूलों को कड़ी चेतावनी दी गयी है. सभी संस्थानों को इस नियम को मानना होगा.
अगर कोई भी स्कूल ऐसे किसी गैर शैक्षणिक कार्यों के लिए स्कूल परिसर का प्रयोग करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जायेगी. स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारी ने बताया कि स्कूल केवल बच्चों की पढ़ाई के लिए है, वहां कुछ अन्य आयोजन करना अनुचित होगा.
स्कूलों में विशेष आयोजन करने के लिए भी पहले अनुमति लेनी होगी. अगर पड़ोस के किसी संस्थान को खेलकूद कार्यों के लिए स्कूल जगह देते हैं, तब भी इसकी अनुमति लेनी होगी.
अधिकारी ने बताया कि कई अभिभावकों व शिक्षकों द्वारा यह शिकायत की गयी है कि स्कूल प्रशासन, स्कूल परिसर का उपयोग निजी समूह, क्लब व राजनीतिक पार्टियों को सांस्कृतिक कार्यक्रम, शादी, राजनीतिक रैली व अन्य आयोजनों के लिए कर रहा है. ऐसे आयोजनों से शिक्षा का कोई सरोकार नहीं है, बल्कि यह केवल आमदनी बनाने का जरिया है.
हाल ही की शिकायतों में बताया गया है कि कुछ स्कूल अपने कर्मचारियों के परिजनों की शादी-ब्याह के लिए भी स्कूल परिसर का इस्तेमाल कर रहे हैं. इससे स्कूल का पूरा माहौल बदल जाता है. कक्षाओं का उपयोग रिसेप्शन व पार्टी आदि के लिए किया जा रहा है, इस पर रोक लगाने के लिए नया नियम बनाया गया है.
एक शिक्षक ने बताया कि उत्तर कोलकाता के एक स्कूल का उपयोग लगातार शिक्षकों की सभा व बैठक आदि करने के लिए किया जा रहा है. कई जिलों से भी यह शिकायत मिली है कि स्थानीय टीएमसी नेता स्कूल परिसर का उपयोग अपनी पार्टी की गतिविधियों के लिए कर रहे हैं, यह सरासर गलत है.
इस पर अंकुश लगाने के लिए इस आदेश की एक कॉपी सभी स्कूलों के प्रमुख को भेज दी गयी है. इस विषय में पश्चिम बंगाल सरकारी स्कूल शिक्षक संगठन के महासचिव सौगत बोस का कहना है कि कई स्कूलों में बच्चों के खेलने के लिए मैदान भी नहीं है.
बच्चों को खेलने व सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए बाहर जाना पड़ता है. कुछ स्कूल अपनी जगह का दुरुपयोग कर रहे हैं, इस पर अब अंकुश लगेगा. ऐसा करने वाले स्कूलों के खिलाफ विभाग सख्त कार्रवाई करेगा. सभी स्कूलों को ऐसा नहीं करने के लिए सतर्क किया जा रहा है.
इस विशेष नोटिस में यह कहा गया है कि इस नियम को मानना स्कूलों के लिए अनिवार्य होगा
स्कूल परिसर का प्रयोग किसी भी गैर- शैक्षणिक गतिविधियों के लिए नहीं किया जायेगा
कोई भी स्कूल ऐसी कोई गतिविधि परिसर में नहीं कर सकता, जो शिक्षा से संबंधित नहीं है

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