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पीजी डिग्री वाले शिक्षकों के लिए नयी सुविधा

कोलकाता : जिन शिक्षकों के पास पोस्ट-ग्रेजुएट डिग्री है एवं पीजी श्रेणी के पद पर नियुक्त हैं, उनको स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से वेतन संरक्षण की गारंटी दी गयी है. ये शिक्षक अगर 40 साल की आयु सीमा के अंदर हैं तो वे पीजी श्रेणी के अंदर इस व्यवस्था का लाभ लेने के लिए […]

कोलकाता : जिन शिक्षकों के पास पोस्ट-ग्रेजुएट डिग्री है एवं पीजी श्रेणी के पद पर नियुक्त हैं, उनको स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से वेतन संरक्षण की गारंटी दी गयी है. ये शिक्षक अगर 40 साल की आयु सीमा के अंदर हैं तो वे पीजी श्रेणी के अंदर इस व्यवस्था का लाभ लेने के लिए आवेदन कर सकते हैं. इन शिक्षकों को अंतिम वेतन के भुगतान के आधार पर इस योजना का लाभ मिल सकता है.

इस मामले में एक अधिसूचना स्कूल शिक्षा विभाग के मुख्य सचिव मनीष जैन द्वारा जारी की गयी है. इसमें कहा गया है कि हाल ही में पश्चिम बंगाल सेन्ट्रल स्कूल सर्विस कमिशन द्वारा नियुक्त किये गये असिस्टेंट टीचर्स को पीजी श्रेणी में लाने के लिए विभाग से अपील की गयी है. इसको लेकर एक शिक्षक संगठन द्वारा पिछले दिनों शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी से मुलाकात भी की गयी थी. ये शिक्षक पे संरक्षण की मांग कर रहे थे.

इस विषय में स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारी देवाशीष सरकार ने बताया कि विभाग ने पहले यह घोषणा की थी कि पीजी स्केल वाले शिक्षकों को फिर से ट्रांसफर के लिए होने वाली परीक्षा में बैठने की जरूरत नहीं है. उसी तरह स्नातक स्तर के शिक्षकों को भी पीजी स्केल पाने के लिए परीक्षा में बैठने के लिए मना कर दिया गया था. आवास निवास के आसपास ट्रांसफर करने का प्रोवीजन पहले से ही उपलब्ध है. परीक्षा के लिए उनको बैठने की जरूरत नहीं है.

कुछ शिक्षकों द्वारा कोर्ट में याचिका दायर करने के बाद शिक्षकों को परीक्षा में बैठने की सहमति मिली. विभाग द्वारा नये पदों पर इन शिक्षकों को भर्ती किया गया लेकिन उनकी सीनियरिटी को पे स्केल में स्वीकार नहीं किया गया. अब नयी व्यवस्था से उनको वेतन संरक्षण की गारंटी का लाभ मिलेगा. अब पास ग्रेजुएट डिग्री व पद वाले शिक्षकों के लिए भी वेतन संरक्षण का नियम समान रहेगा. यह नियम सरकारी अनुदान प्राप्त मदरसों के शिक्षकों के लिए भी लागू होगा.

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