36.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Trending Tags:

Advertisement

कोलकता : महिला को हाइकोर्ट ने दी गर्भपात की अनुमति

कोलकता : कलकत्ता हाइकोर्ट ने 24 हफ्ते की गर्भवती महिला को गर्भपात की अनुमति दे दी है. सोमवार को स्त्री रोग विशेषज्ञ व एसएसकेएम के प्रसूति विभाग के चिकित्सक पीएस चक्रवर्ती के तत्वावधान में गर्भपात कराने की अनुमति न्यायाधीश तपोव्रत चक्रवर्ती ने दी. अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि गर्भपात के बाद अदालत में […]

कोलकता : कलकत्ता हाइकोर्ट ने 24 हफ्ते की गर्भवती महिला को गर्भपात की अनुमति दे दी है. सोमवार को स्त्री रोग विशेषज्ञ व एसएसकेएम के प्रसूति विभाग के चिकित्सक पीएस चक्रवर्ती के तत्वावधान में गर्भपात कराने की अनुमति न्यायाधीश तपोव्रत चक्रवर्ती ने दी. अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि गर्भपात के बाद अदालत में इस संबंध में मेडिकल रिपोर्ट जमा करनी होगी.
उल्लेखनीय है कि भ्रूण की वृद्धि असामान्य होने और मस्तिष्क की वृद्धि स्वाभाविक न होने तथा फेफड़ों की समस्या होने की बात बताते हुए हाइकोर्ट में एक महिला ने गर्भपात कराने की अनुमति मांगी थी.
उसकी याचिका में कहा गया था कि बच्चा यदि जन्म लेता है तो वह दिव्यांग होगा. इसके अलावा प्रसूता को भी खतरा हो सकता है. लिहाजा जोधपुर पार्क के एक दंपती ने गर्भपात कराने की अनुमति मांगी थी.
गौरतलब है कि गर्भपात के कानून, टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी के मुताबिक 20 हफ्ते के गर्भ के बाद गर्भपात कराना अवैध है. ऐसे मामले में अदालत के निर्देश पर ही गर्भपात हो सकता है.
पिछली सुनवाई में हाइकोर्ट ने निर्देश दिया था कि गर्भपात को लेकर राज्य द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड से गर्भवती महिला की जांच करायी जाये. अदालत में अतिरिक्त एडवोकेट जनरल अभ्रतोष मजूमदार के रिपोर्ट जमा देने के बाद अदालत ने गर्भपात कराने की अनुमति दी.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें