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मुकुल के खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट रद्द

कोलकाता :कलकत्ता उच्च न्यायालय ने एक व्यक्ति से कथित तौर पर बिना हिसाब की नकदी बरामद होने के मामले में भाजपा नेता मुकुल राय के खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट बुधवार को रद्द कर दिया. न्यायमूर्ति राजशेखर मंथा ने कोलकाता पुलिस की याचिका पर महानगर की अदालत की ओर से जारी वारंट को रद्द कर दिया. […]

कोलकाता :कलकत्ता उच्च न्यायालय ने एक व्यक्ति से कथित तौर पर बिना हिसाब की नकदी बरामद होने के मामले में भाजपा नेता मुकुल राय के खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट बुधवार को रद्द कर दिया. न्यायमूर्ति राजशेखर मंथा ने कोलकाता पुलिस की याचिका पर महानगर की अदालत की ओर से जारी वारंट को रद्द कर दिया.

पुलिस पिछले साल बड़ाबाजार इलाके में एक व्यक्ति से कथित रूप से 19 लाख रुपये की बरामदगी के सिलसिले में श्री राय से पूछताछ करना चाहती थी. उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कि कथित तौर पर नकदी बरामदगी के मामले में निचली अदालत में चल रही सुनवाई जारी रहेगी. कोलकाता के अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने बड़ाबाजार पुलिस थाने के अनुरोध पर 29 जुलाई को मुकुल के खिलाफ वारंट जारी किया था.
पुलिस ने आरोप लगाया था कि वह जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं. मुकुल राय की ओर से उच्च न्यायालय में पेश वरिष्ठ अधिवक्ता विकास भट्टाचार्य ने कहा कि पुलिस पहले ही उनके मुवक्किल से दिल्ली स्थित आवास में पूछताछ कर चुकी है. ऐसे में वारंट के प्रभावी रहने का कोई औचित्य नहीं है. लोक अभियोजक शाश्वत मुखर्जी ने भी कहा कि मुकुल से पहले ही पूछताछ हो चुकी है, इसलिए गिरफ्तारी वारंट का उद्देश्य पूरा हो चुका है. लेकिन धन की बरामदगी को लेकर निचली अदालत में कार्यवाही जारी रहनी चाहिए.
इससे पहले, दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक अगस्त को मुकुल को 10 दिनों के लिए दंडात्मक कार्रवाई से सुरक्षा दी थी. अदालत ने यह फैसला मुकुल की याचिका पर सुनाया था, जिसमें उन्होंने कोलकाता पुलिस की ओर से पूछताछ के लिए जारी नोटिस को चुनौती दी थी. हालांकि, दिल्ली उच्च न्यायालय ने मुकुल को जांच में सहयोग करने और पूछताछ के लिए उपस्थित रहने का निर्देश दिया था.

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