34.1 C
Ranchi
Friday, March 29, 2024

BREAKING NEWS

Trending Tags:

13 वर्षीय मासूम से दुष्कर्म में दो को आजीवन सश्रम कारावास

गोमिया थाना क्षेत्र की स्वांग कॉलोनी में हुई थी घटना मोहम्मद फरीद खान को जीवित रहने तक सश्रम कारावास की सजा बोकारो : पोक्सो न्यायालय के विशेष न्यायाधीश सह अपर जिला व सत्र न्यायाधीश प्रथम रंजीत कुमार की अदालत ने 13 वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म के मामले में दो मुजरिमों को सोमवार को सजा सुनायी […]

गोमिया थाना क्षेत्र की स्वांग कॉलोनी में हुई थी घटना

मोहम्मद फरीद खान को जीवित रहने तक सश्रम कारावास की सजा
बोकारो : पोक्सो न्यायालय के विशेष न्यायाधीश सह अपर जिला व सत्र न्यायाधीश प्रथम रंजीत कुमार की अदालत ने 13 वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म के मामले में दो मुजरिमों को सोमवार को सजा सुनायी है. सजा पाये मुजरिम में गोमिया थाना क्षेत्र के स्वांग कॉलोनी, हजारी मोड़ निवासी मोहम्मद फरीद खान (48 वर्ष) व संतोष कुमार (32 वर्ष) शामिल हैं.
न्यायाधीश ने मोहम्मद फरीद खान की मौत तक आजीवन सश्रम कारावास की सजा दी है. इसका मतलब यह हुआ कि फरीद खान अब जिंदा रहने तक जेल में ही बंद रहेगा. मुजरिम संतोष कुमार को 20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा दी गयी है.
मुजरिमों को 30-30 हजार रुपये जुर्माना की भी सजा : दोनों मुजरिमों को भादवि की विभिन्न धाराओं के तहत 30-30 हजार रुपये जुर्माना की सजा भी दी गयी है. जुर्माना की राशि पीड़िता को दी जायेगी. न्यायाधीश ने पीड़िता को सरकार की तरफ से उचित मुआवजा दिलाने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकार को भी निर्देश दिया है.
सरकार की तरफ से इस मामले में विशेष लोक अभियोजक संजय कुमार झा ने पीड़िता का पक्ष रखा. न्यायालय में इस मामले की सुनवाई पोक्सो कांड संख्या 57/17 व गोमिया थाना कांड संख्या 71/17 के तहत चल रहा था. यह घटना 25 जुलाई 2017 को गोमिया थाना क्षेत्र के स्वांग स्थित एक कॉलोनी में हुई थी. घटना की प्राथमिकी बालिका की माता के बयान पर दर्ज की गयी थी.
You May Like

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

अन्य खबरें