By Prabhat Khabar | Updated Date: Feb 12 2019 6:42AM
बीएस सिटी थाना क्षेत्र के सोनाटांड़ में हुई थी घटना
बोकारो : स्थानीय न्यायालय के अपर जिला व सत्र न्यायाधीश द्वितीय जनार्दन सिंह की अदालत ने पत्नी की आत्महत्या के मामले में सोमवार को एलएच मोड़, सोनाटांड़ निवासी राजेश साव (45 वर्ष) को दोषी करार दिया है. सजा का फैसला 13 फरवरी को सुनाया जायेगा. न्यायालय में यह मामला सेशन ट्रायल संख्या 150/16 व बीएस सिटी थाना कांड संख्या 56/16 के तहत चल रहा है. सरकार की तरफ से अपर लोक अभियोजक राकेश कुमार राय ने पक्ष रखा. घटना की प्राथमिकी मृतका दीपमाला देवी उर्फ गुड़िया (35 वर्ष) के फर्द बयान पर दर्ज की गयी थी.
क्या है मामला
दीपमाला का विवाह वर्ष 1998 में सोनाटांड़ निवासी राजेश साव से हुआ था. विवाह के बाद राजेश साव छोटी-छोटी बात पर अपनी पत्नी की बेरहमी से पिटाई करता था. उसकी चार बेटी और एक बेटा था. विवाहिता की एक पुत्री को चर्म रोग था. राजेश साव पुत्री का इलाज नहीं करा रहा था. 19 मार्च 2016 को विवाहिता की उक्त पुत्री को उसके नाना इलाज कराने के लिये चिकित्सक के पास ले गये. इससे राजेश आक्रोशित हो गया. घर में बंद कर विवाहिता की बेरहमी से पिटाई करने लगा. पिटाई से बचने के लिये विवाहिता ने अपने आवास में रखा केरोसिन तेल अपने ऊपर डालकर खुद को आग लगा ली. इलाज के लिए उसे बीजीएच में भर्ती कराया गया. 21 मार्च 2016 को पुलिस ने विवाहिता का बयान बीजीएच में दर्ज किया. 25 मार्च 2016 को बेहतर इलाज के लिए उसे रिम्स भेज दिया गया. यहां इलाज के दौरान 25 मार्च 2016 को उसकी मौत हो गयी.