पटना/भागलपुर : बहुचर्चित सृजन घोटाला मामले में पटना सीबीआइ-2 के विशेष जज अजय कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने बुधवार को अभियुक्त व सृजन महिला विकास सहयोग समिति की तत्कालीन सचिव सरिता झा व मनोरमा देवी के चालक विनोद कुमार की नियमित जमानत आवेदन को खारिज कर दिया. कोर्ट में अभियुक्त विनोद कुमार के जमानत आवेदन जिस मामले में खारिज किया गया है, वह भागलपुर कोतवाली (तिलकामांझी), थाना कांड संख्या 494/17 से संबंधित है.
यह मामला सीबीआइ ने आरसी 17 के रूप में सात अगस्त को दर्ज किया था. जिला ग्रामीण विकास ग्रामीण अभियंत्रण के खाते में 12 करोड़ 20 लाख 15 हजार 75 रुपये डीएम के फर्जी हस्ताक्षर बना कर सृजन के खाते में 30 सितंबर 2014 को डाला गया था. इस मामले में सीबीआइ अभी कुछ बिंदुओं पर अनुसंधान कर रही है. अभियुक्त विनोद पर लगभग साढ़े पांच करोड़ रुपये गबन के मामले में फर्जी चेक से 25 लाख रुपये की अवैध निकासी का आरोप है. सीबीआइ अब तक सृजन घोटाले में कुल 10 मामले दर्ज कर चुकी है. लगभग दो दर्जन अभियुक्तों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया है.