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Friday, March 29, 2024

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कटिहार में भागलपुर के चार हत्यारोपितों को उम्रकैद

लगाया गया 10-10 हजार का जुर्माना भागलपुर‍/कटिहार : व्यवहार न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश त्वरित न्यायालय द्वितीय सुभाष चंद्र प्रसाद की अदालत ने हत्या के मामले में दोषी पाये जाने पर चार अभियुक्तों को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. सभी अभियुक्त सदानंद कुमार मंडल, बादल कुमार मंडल, संतोष कुमार मंडल तथा […]

लगाया गया 10-10 हजार का जुर्माना

भागलपुर‍/कटिहार : व्यवहार न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश त्वरित न्यायालय द्वितीय सुभाष चंद्र प्रसाद की अदालत ने हत्या के मामले में दोषी पाये जाने पर चार अभियुक्तों को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. सभी अभियुक्त सदानंद कुमार मंडल, बादल कुमार मंडल, संतोष कुमार मंडल तथा गोविंद कुमार मंडल पड़ोस के जिले भागलपुर के बाबू गांव के निवासी हैं. न्यायालय ने अभियुक्तों को दस-दस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. अर्थदंड नहीं देने की स्थिति में अभियुक्तों को एक-एक वर्ष अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी. 15 मई, 2010 को कुरसेला थाने में दिये फर्द बयान में चौकीदार मनोज राम ने बताया था कि बटेशपुर दियारा जाने वाले रास्ते में गंगा नदी के किनारे अज्ञात व्यक्ति का शव पड़ा था.
उसकी हत्या धारदार हथियार से की गयी थी. शव बरामद करने के बाद उसकी पहचान सुनील कुमार मंडल के रूप में की गयी थी. पुलिस अनुसंधान के दौरान सभी अभियुक्तों का नाम आया था. सभी अभियुक्तों पर आरोप था कि उन्होंने सुनील कुमार मंडल की हत्या कर दी. इस सत्र वाद में अपर लोक अभियोजक नारायण सिंह ने सात साक्षियों का अभियोजन पक्ष की ओर से न्यायालय में परीक्षण कराया.
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